1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sep 01, 2023, 5:31:40 PM
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DESK: चुनावी हलफनामें में गलत जानकारी देना एक सांसद को काफी भारी पड़ गया। कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अयोग्य घोषित कर दिया है। बीजेपी उम्मीदवार अरकलागुडु मंजू ने हाई कोर्ट में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ याचिका दायर कर उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी।
दरअसल, साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जेडीयू उम्मीदवार के तौर पर सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने जो हलफनामा दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपनी 24 करोड़ से अधिक की आय छिपाई और चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी। हासन लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार ने जेडीएस सासंद के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी।
याचिका में कहा गया था कि प्रज्वल रेवन्ना ने शपथ पत्र में गलत जानकारी दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने भ्रष्ट आचरण के आधार पर जेडीएस सांसद को अयोग्य ठहराया। हाई कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को अगले 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। हाई कोर्ट से आयोग्य घोषित किए जाने के बात अब उनकी लोकसभा की सदस्यता जाना तय माना जा रहा है हालांकि कोर्ट ने कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते हैं।