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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 22 Apr 2024 12:51:11 PM IST
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DELHI: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सीएम केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के ऊपर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में याचिकाकर्ता का सीधे तौर पर कुछ लेना देना नहीं है। अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत चाहिए तो वह कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि यह आदालत उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ शुरू किए गए लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती है। कोर्ट के न्यायिक आदेश के आधार पर कोई हिरासत में है।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। केजरीवाल अपने लिए कदम उठा रहे हैं और मौजूदा उपायों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट में दायर जनहित याचिका के तहत मांग की गई थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए।