Bihar Flood: बाढ़ को लेकर नीतीश सरकार का मजबूत प्लान, 'तटबंध एम्बुलेंस' बनेगा बांध के लिए वरदान Bihar Crime News: देवरिया से बरामद हुआ बिहार की छात्रा का शव, स्कूल बैग छोड़कर हुई थी लापता Asia Cup 2025: बिहार आएगी पाकिस्तान की हॉकी टीम, बुक हुए राजगीर के सारे होटल; सुरक्षा के कड़े इंतजाम IAS in Bihar: बिहारियों में IAS बनने का क्यों होता है जुनून? जानिए... इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण Shubman Gill: सचिन से लेकर विराट तक.. टूटा सबका कीर्तिमान, 269 रनों की पारी खेल गिल ने बनाए 10 ऐतिहासिक रिकॉर्ड Bihar Rain Alert: आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, आंधी-तूफ़ान को लेकर IMD की विशेष चेतावनी जारी BIHAR: सीतामढ़ी में इंटर छात्र को सिर में गोली, हालत नाजुक, आपसी विवाद में चली गोली BIHAR: आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान पूर्व मुखिया ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद को भी मारी गोली Bihar News: बिहार को जल्द मिलेगा चौथा एयरपोर्ट, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया हवाई अड्डा से उड़ान भरने की तैयारी Bihar News: पटना को एक नई स्वास्थ्य सुविधा की सौगात, राज्यपाल ने मौर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 30 Jan 2024 03:06:12 PM IST
- फ़ोटो
DESK : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगले महीने होने वाले आम चुनावों से पहले बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान को आधिकारिक रहस्यउजागर करने के लिए 10 साल की सजा सुनाई। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी जानकारी दी है।
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 'साइफर' मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह मामला गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय कूटनीतिक पत्रों (Cipher) को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आठ फरवरी आम चुनाव होने वाले हैं।
पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के संस्थापक इमरान खान के अलावा, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 'साइफर' मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि यह मामला गोपनीय दस्तावेजों और गोपनीय कूटनीतिक पत्रों को सार्वजनिक करने से जुड़ा है। पाकिस्तान में आठ फरवरी आम चुनाव होने वाले हैं।
आपको बताते चलें कि, रावलपिंडी की अदियाला जेल में मामले की सुनवाई के दौरान विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने यह फैसला सुनाया। खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक ‘‘झूठा मामला है। मीडिया या जनता को इससे दूर रखा गया।’’
उनकी पार्टी ने व्हॉट्सएप संदेश में कहा, ‘‘हमारी कानूनी टीम इस फैसले को उच्च अदालत में चुनौती देगी। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले की लचर सुनवाई के तहत दो बार कार्यवाही को रद्द कर दिया था, मीडिया तथा जनता की पहुंच का आदेश दिया था। फिर भी कानूनी टीम को जाने नहीं दिया गया, उसे अलग रखा गया और जल्दबाजी में निर्णय लिया गया। ऐसे में उम्मीद है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सजा को निलंबित कर दिया जाएगा।’’