JAMSHEDPUR: डॉक्टर चयनिका कुमारी हत्याकांड में आज एडीजे फर्स्ट राधा कृष्ण की कोर्ट ने आरोपी डॉक्टर मिर्जा रफी उल हक को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 32 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया हैं. यह हाईप्रोफाइल मर्डर दो साल पहले हुआ था. नवंबर 2017 को डॉक्टर चयनिका की हत्या जमशेदपुर के कमरा नंबर 201 में की गई थी. हत्या के बाद आरोपी ने चयनिका का शव सूटकेस में बंद कर टाटानगर स्टेशन के पास फेंक दिया था.
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लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी डॉक्टर
बताया जा रहा है कि जमशेदपुर की ही रहने वाली थी. चयनिका कोलकाता में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी. पढ़ाई के दौरान ही आरोपी से दोस्ती हो गई और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे. इस बीच चयनिका की तबीयत खराब हो गई. उसके पिता ने जमेशदपुर लेकर आ गए. ठीक होने पर यही पर नौकरी करने लगी. आरोपी चयनिका से मिलने के लिए जमेशदपुर आते रहता था. दोनों होटल में मिलते थे. घटना के दिन किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और आरोपी ने चयनिका की हत्या कर शव को सूटकेस में रख दिया और जमशेदपुर स्टेशन के पास फेंककर फरार हो गया.
जन्मदिन से एक दिन पहले कर दी थी हत्या
चयनिका की हत्या उसके जन्मदिन से एक दिन पहले ही प्रेमी ने कर दिया था. हत्या के बाद वह जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उसका अलमीरा खोला गया तो उसमें एक कुर्ती थी. पैकेट पर भेजने वाले आरोपी का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था. मोबाइल नंबर को जब पुलिस ने ट्रेस किया तो वह जमशेदपुर बता रहा था. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को पकड़ा. जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.