ब्रेकिंग
Vikramshila Setu : विक्रमशिला सेतु पर बड़ा अपडेट! IIT रूड़की करेगा पुल की जांच, नवंबर तक फिर शुरू हो सकती है पूरी आवाजाहीBihar Teacher News : बिहार के गुरुजी सावधान! अब 3 दिन लेट हुए तो कटेगा 1 दिन का वेतन; नई हाजिरी व्यवस्था से वेतन पर असरBihar News : कटिहार में बड़ा हादसा: भैंस को बचाने में ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो, सगाई से लौट रहे 7 लोग घायलबिहार के हज यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, 2027 से पटना से सीधे मदीना-जेद्दाह की उड़ान; अब नहीं जाना होगा दूसरे शहरPatna Metro : पटना मेट्रो की बड़ी सौगात! ISBT से मलाहीपकड़ी तक आज से दौड़ेगी मेट्रो, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहतVikramshila Setu : विक्रमशिला सेतु पर बड़ा अपडेट! IIT रूड़की करेगा पुल की जांच, नवंबर तक फिर शुरू हो सकती है पूरी आवाजाहीBihar Teacher News : बिहार के गुरुजी सावधान! अब 3 दिन लेट हुए तो कटेगा 1 दिन का वेतन; नई हाजिरी व्यवस्था से वेतन पर असरBihar News : कटिहार में बड़ा हादसा: भैंस को बचाने में ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो, सगाई से लौट रहे 7 लोग घायलबिहार के हज यात्रियों के लिए बड़ी सौगात, 2027 से पटना से सीधे मदीना-जेद्दाह की उड़ान; अब नहीं जाना होगा दूसरे शहरPatna Metro : पटना मेट्रो की बड़ी सौगात! ISBT से मलाहीपकड़ी तक आज से दौड़ेगी मेट्रो, हजारों यात्रियों को मिलेगी राहत

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, इस मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला

BETTIAH: खबर बेतिया से आ रही है, जहां युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर 40-

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, इस मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला
Mukesh Srivastava
2 मिनट

BETTIAH: खबर बेतिया से आ रही है, जहां युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अशोक कुमार मांझी की कोर्ट ने सजा का एलान किया है।


दरअसल, 18 अगस्त 2020 की शाम शबाना प्रवीण और वजैयफा वसीम लाल बाजार स्थिति अपनी दुकान से घर जा रहे थे। इसी दौरान कमलनाथ नगर में हीरो सर्विस सेंटर के पास दोषियों ने उन्हें घेर लिया था। इस दौरान दोषियों ने उनके साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर वजैयफा वसीम को बाइक पर बैठाने लगे।


जब उसकी मां शबाना प्रवीण बेटे को बचाने की कोशिश की तो चाकू का भय दिखाकर उसे शांत करा दिया। इसके बाद बदमाश वसीम को जबरन बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना के दूसरे दिन वजैयफा वसीम का चाकू से गोदा हुआ शव बरामद किया गया था। किला मोहल्ला निवासी मृतक वजैयफा वसीम की मां शबाना प्रवीण की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।


इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त भोली कुमार उर्फ रोहित कुमार, ब्रजेश कुमार, रत्नेश मिश्र, सचिन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी के ऊपर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसके अलावा अभियुक्तों को दस वर्ष और तीन-तीन वर्ष की कठोर करावास की सजा भी सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया है।

रिपोर्टिंग
A

रिपोर्टर

ALOK KUMAR

FirstBihar संवाददाता