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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Thu, 01 Aug 2024 10:31:31 PM IST
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PATNA: बिहार की पश्चिमी चंपारण सीट से सांसद डॉ. संजय जायसवाल को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 7 साल पुराने आपराधिक मामले में कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। इस मामले में राज्य सरकार को कोर्ट ने तलब किया है और हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।
दरअसल मामला 18 फरवरी 2017 का है जब बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने विधान पार्षद चुनाव के दौरान एक सड़क का उद्घाटन किया था। जिसे आचार संहिता के उल्लंघन बताया गया था। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में उनके खिलाफ अंचलाधिकारी ने केस दर्ज कराया गया था।
अंचलाधिकारी का कहना था कि चुनाव के पहले सड़क बनकर तैयार थी। संजय जायसवाल ने सिर्फ औपचारिक उद्घाटन किया था। इसी मामले पर गुरुवार को पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संदीप कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई की जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया। 7 साल पुराने मामले में कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है और नीतीश सरकार को जबाव तलब किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।