Bihar Crime News: पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, घरेलू कलह में वारदात को दिया अंजाम Bihar News: बिहार के इस जिले को मिली दो नई सड़कों की सौगात, सरकार ने दी 44 करोड़ की मंजूरी अजब प्रेम की गजब कहानी: सास-दामाद के बाद अब समधी और समधन की लव स्टोरी, घर छोड़ दोनों हुए फरार Innovative farming: 8 लाख की नौकरी छोड़ गांव लौटा युवक...अब खेती से कमा रहा है दोगुनी कमाई! जानिए कैसे? Bihar News: जमुई में नो एंट्री टाइम में बदलाव से जनता को बड़ी राहत, एसपी के निर्देश पर प्रभावी हुआ नया नियम Arvind Kejriwal Daughter Wedding: पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी हर्षिता शादी के बंधन में बंधीं, संभव जैन के साथ लिए सात फेरे Goal Institute: गोल इंस्टीट्यूट में विशेष सेमिनार का आयोजन, नीट 2025 के लिए छात्रों को मिला महत्वपूर्ण मार्गदर्शन Bihar Politics: सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में मचे घमासान पर BJP की पैनी नजर, क्या बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय? Bihar News: मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व VC के खिलाफ ED ने दाखिल की चार्जशीट, जानिए.. क्या है मामला? Bihar News :बिहार को मिली ऐतिहासिक सौगात, गंगा नदी पर बना पहला छह लेन पुल अब पूरी तरह तैयार, जल्द होगा उद्घाटन!
31-Oct-2023 07:58 PM
DELHI: मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज से भाजपा के विधायक राजू सिंह के साथ साथ उनकी पत्नी रानू सिंह की मुश्किलें बढ़ गयी है. कोर्ट ने दोनों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर लिया है यानि आरोप तय कर दिया है. अब उनके खिलाफ ट्रायल होगा. इस मामले में राजू सिंह को 10 साल तक की कैद की सजा हो सकती है.
मामला हर्ष फायरिंग का है. इस मामले में विधायक राजू सिंह और उनकी पत्नी मुसीबत में पड़ती दिख रही है. दिल्ली की रॉउज एवन्यू कोर्ट ने दोनों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में राजू सिंह और उनकी पत्नी के अलावा दो अन्य लोग भी आरोपी हैं. कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई छह नवंबर को होगी.
कोर्ट ने की तीखी टिप्पणी
बता दें कि ये मामला 2019 का है. 2019 में राजू सिंह के दिल्ली स्थित फार्महाउस में नए साल की पूर्व संध्या पर आयोजित पार्टी आयोजित की गयी थी. आरोप है कि पार्टी के दौरान राजू सिंह ने नशे में धुत्त होकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग की. राजू सिंह की पिस्टल से चली गोली एक महिला को जा लगी, जिससे महिला की मौत हो गई थी.
इस मामले की पड़ताल के पुलिस ने विधायक राजू सिंह और उनकी पत्नी के साथ साथ दो अन्य आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है. उसके बाद कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरोपी राजू सिंह को पता था कि भीड़ भरी पार्टी में गोली चलाने से किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है. फिर भी राजू सिंह ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोलियां चलायी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोपी राजू सिंह पर प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 304 (भाग-2) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत मामला बनता है. वहीं, राजू सिंह की पत्नी रानू सिंह और उनके दो सहयोगियों रमेंद्र सिंह और राणा राजेश सिंह पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप है. कोर्ट ने राजू सिंह की पत्नी रानू सिंह और उनके सहयोगियों के खिलाफ सबूत नष्ट करने का आरोप तय करने का भी आदेश दिया है.