PATNA : बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन नियमावली 2024 के आने के बाद नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन निर्धारण के संबंध में विभाग ने रुख स्पष्ट कर दिया है। सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का वेतनमान आगामी 1 जनवरी 2025 से दिया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा है।
शिक्षा विभाग के अनुसार बिहार में 2,53,534 नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं।पहले चरण की परीक्षा में 1.87 लाख नियोजित शिक्षक सफल हुए और दूसरे चरण में 66143 नियोजित शिक्षक सफल हुए हैं। पहले चरण के 1.14 लाख विशिष्ट शिक्षकों को 20 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र दिया था। उसी दिन सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा किया कि यह शिक्षक जिस विद्यालय में कार्यरत हैं उसी विद्यालय में योगदान करेंगे।
इसके बाद कैबिनेट से 19 नवंबर को निर्णय भी लिया गया और सरकार ने तय कर दिया कि विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियोजित शिक्षक अपने मूल विद्यालय में ही योगदान करेंगे। इसके बाद आज शनिवार को शिक्षा विभाग की प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने विभाग के निर्देश के संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जानकारी दी है।
इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार नई बताया कि आगामी 1 जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षकों का वेतनमान होगा।विद्यालय में योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन देय होगा। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कहा है कि उनके जिले में पदस्थापित वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। उन्हें विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।
इधर, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से 23 दिसंबर 2024 से औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे जो डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। विशिष्ट शिक्षकों का पदस्थापन उसी विद्यालय में होगा जहां वह पूर्व से कार्यरत थे। उन्हें 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक योगदान करने का समय दिया जाएगा. योगदान देते ही वह स्वतः स्थानीय निकाय से विरमित हो जाएंगे।