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1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 21 Mar 2023 09:09:33 AM IST
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PATNA: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत पिछड़ी जाति (ईबीसी) और अनुसूचित जाति और जनजाति (एससी-एसटी) कोटि की महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई सीमा में छूट मिलेगी. CM नीतीश कुमार ने सोमवार को विधानसभा में इस बात की घोषणा की. उन्होंने ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है. जिसको लेकर सरकार तत्काल गौर करेगी. इस मामले को बथनाहा विधायक अनिल कुमार ने उठाया था.
सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश मिश्रा और विधायक अनिल कुमार के तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछनेवाले पटना सिटी के विधायक नंद किशोर यादव के सवाल का जवाब दे रहे थे. जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वह केंद्र में तत्कालीन स्व अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो उन्होंने गृह मंत्रालय में खेल कोटे से खिलाड़ियों की नियुक्ति की पहल करायी थी. बिहार आने के बाद वह वर्ष 2014 में खिलाड़ियों की नियुक्ति की नीति तैयार की. उस समय भाजपा के सदस्य उनके साथ थे.
बता दें BJP के नंदकिशोर यादव ने सरकार से पूछा था कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण कैंडिडेट के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर, साथ अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति-जनजाति के पुरुषों के लिए सामान्य वर्ग की ऊंचाई से पांच सेमी कम यानी न्यूनतम ऊंचाई 160 सेमी निर्धारित किया गया है. साथ ही सभी वर्गों की महिला कैंडिडेट के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेमी निर्धारित की गयी है.