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1st Bihar Published by: Updated Sun, 23 Jan 2022 08:01:46 PM IST
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PATNA: 23 फरवरी तक बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसे लेकर सरकार द्वारा 72 करोड़ 32 लाख रुपये जिलों को भेजा गया है।
पंचायती राज विभाग ने सभी उप विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को 23 फरवरी तक मासिक भत्ता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, उप सरपंच, वार्ड सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच, पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के अकाउंट में मासिक भत्ते की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
15 दिसम्बर 2021 तक जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके बकाया मासिक भत्ता को भी शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है। बिहार में पुराने पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो गया है। अब उनकी जगह नये पंचायत जनप्रतिनिधि निर्वाचित हो चुके हैं। सरकार द्वारा निर्गत राशि में से एक करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपये से जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के मासिक भत्ते पर खर्च होंगे।
वही पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख एवं सदस्यों के लिए 6 करोड़ 94 लाख 40 हजार रुपये दी गयी है। वही 32 करोड़ रुपये मुखिया, उपमुखिया एवं वार्ड सदस्यों को मासिक भत्ते के लिए मिलेंगे। जबकी 32 करोड़ रुपये ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच और पंचों के मासिक भत्ते के लिए निर्गत किये गये हैं। मासिक भत्ते का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा।
पंचायती राज विभाग के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के साथ ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए विभाग ने मासिक भत्ते का निर्धारण किया है। जिला परिषद अध्यक्ष को 12 हजार रुपये, जिप उपाध्यक्ष को 10 हजार रुपये,प्रमुख को 10 हजार रुपये, उप प्रमुख को 5 हजार और मुखिया को ढाई हजार रुपये मासिक भत्ता मिलता है।
वही उप मुखिया को बारह सौ रुपये, सरपंच को ढाई हजार रुपये, उप सरपंच को बारह सौ रुपये, पंचायत समिति सदस्य को एक हजार रुपये और जिला परिषद सदस्य को ढाई हजार रुपये मासिक भत्ते के तौर पर मिलता है। 23 फरवरी तक बिहार के सभी पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को मासिक भत्ता उनके बैंक खातों में भेजा जाएगा। इसके लिए सरकार ने कुल 72 करोड़ 32 लाख रुपये जारी किए हैं।