ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: बिहार में 14 लाख के लिए खूनी खेल, कर्ज का पैसा वापस मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला Bihar Crime News: बिहार में 14 लाख के लिए खूनी खेल, कर्ज का पैसा वापस मांगने पर ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला Bihar News: “20 वर्षों में नहीं हुआ छातापुर का विकास, पलायन ने क्षेत्र को किया खोखला”, संजीव मिश्रा का हमला Bihar News: हमेशा के लिए बदलेगी बिहार के इस जिले की तस्वीर, सरकार सौंदर्यीकरण पर खर्च करेगी ₹36 करोड़ Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं को दी बड़ी राहत, वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ा बड़ा अपडेट Bihar Election 2025: चुनाव आयोग ने बिहार के मतदाताओं को दी बड़ी राहत, वोटर लिस्ट रिवीजन से जुड़ा बड़ा अपडेट Life Style: औषधीय गुणों से भरपूर है प्याज का रस, दूर कर देगा यह परेशानी Bihar Politics: ‘पाताल में भी छिपा हो अपराधी, खोज निकाला जाएगा’ गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात के बाद बोले सम्राट चौधरी Bihar Politics: ‘पाताल में भी छिपा हो अपराधी, खोज निकाला जाएगा’ गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात के बाद बोले सम्राट चौधरी Chaturmas 2025: चातुर्मास में योगनिद्रा में क्यों चले जाते हैं भगवान विष्णु? जानिए... इसके पीछे की वजह

बिहार: पंचायत चुनाव का नामांकन शुल्क तय, मुखिया और सरपंच के लिए देना होगा 1000 रुपये

1st Bihar Published by: Updated Thu, 08 Jul 2021 04:39:55 PM IST

बिहार: पंचायत चुनाव का नामांकन शुल्क तय, मुखिया और सरपंच के लिए देना होगा 1000 रुपये

- फ़ोटो

PATNA : बिहार पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क तय किया गया है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल छह पदों के लिए वोटिंग होगी. इस चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक नामांकन शुल्क तय किया गया है. साथ ही चुनाव के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है.


राज्‍य चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क का निर्धारण चुनाव आयोग ने कर दिया है. मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्‍य के लिए एक हजार रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया है. पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपए शुल्क लगेगा. जबकि जिला परिषद् सदस्य के लिए 2000 रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है. 


चुनाव के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा. पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे. पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं. अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है.