1st Bihar Published by: Updated Jul 08, 2021, 4:39:55 PM
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PATNA : बिहार पंचायत चुनाव में अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग नामांकन शुल्क तय किया गया है. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कुल छह पदों के लिए वोटिंग होगी. इस चुनाव में नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के लिए 250 रुपए से लेकर दो हजार रुपए तक नामांकन शुल्क तय किया गया है. साथ ही चुनाव के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है.
राज्य चुनाव आयोग ने बिहार पंचायत चुनाव में लड़ने वाले उम्मीदवारों के नामांकन शुल्क का निर्धारण चुनाव आयोग ने कर दिया है. मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति सदस्य के लिए एक हजार रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया है. पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250-250 रुपए शुल्क लगेगा. जबकि जिला परिषद् सदस्य के लिए 2000 रुपए नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है.
चुनाव के दौरान किन-किन नियमों का पालन करना होगा इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है. आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए सक्षम पदाधिकारियों द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा. पंचायत चुनाव के दौरान उम्मीदवार चुनाव कार्यालय खोल सकेंगे. पंचायत निर्वाचन चुनाव के लिए अभ्यर्थी अपने आवास और कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं. अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है.