ब्रेकिंग न्यूज़

लालू की पार्टी पर जीतन राम मांझी ने कसा तंज, कहा.. बिहार में आरजेडी का हश्र डायनासोर के जैसा होगा Amazon ने लॉन्च किया नया Price History फीचर, अब सेल की ‘फर्जी डिस्काउंट’ ट्रिक से बचेगा ग्राहक Bihar News: बिहार के स्कूलों में लागू होगा डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम, टैबलेट से बच्चों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी Bihar road construction : बिहार में गांवों में बदलेगी सड़कों की सूरत , ग्रामीण कार्य मंत्री का बड़ा फैसला; अब सरकार लीज पर लेगी जमीन अपने कलेजे के टुकड़े के लिए तेंदुए से भिड़ गई महिला: किसी तरह बचाई बेटे की जान, घायल मां-बेटे अस्पताल में भर्ती Infants Health Risk: बिहार में मां की दूध में मिला खतरनाक जहर, हो जाएं सावधान; जान लें पूरी खबर Bihar Encroachment Drive : बिहार में नई सरकार बनते ही ऑपरेशन बुलडोजर शुरू, कई शहरों में अतिक्रमण हटाने पर मची अफरा-तफरी Bihar Air Pollution: पटना सहित कई जिलों में बढ़ा वायु प्रदूषण, ज्यादातर शहर ‘मध्यम प्रदूषित’ श्रेणी में दर्ज; हाजीपुर सबसे आगे Saharsa accident : सहरसा में फोरलेन पर भीषण टक्कर, एक की मौत, परिवार में मचा कोहराम Bihar News: एशिया के सबसे बड़े पशु मेले में पहुंचे एक करोड़ का 'प्रधान जी', देखने उमड़ी भीड़

Bihar News: हत्या के 37 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा; गोली मारकर चौकीदार की ले ली थी जान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 30 Oct 2024 06:02:53 PM IST

Bihar News: हत्या के 37 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा; गोली मारकर चौकीदार की ले ली थी जान

- फ़ोटो

BUXAR: बक्सर सिविल कोर्ट ने हत्या के 37 साल पुराने केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्च ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाया। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।


दरअसल, साल 1987 में 24 अक्टूबर को ब्रह्मपुर बाजार में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। बदमाशों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी की इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर दो केस दर्ज कराए गए थे। पहला केस मार्केंडेय सिंह ने जबकि दूसरा केस चौकीदार भृगुनाथ ने दर्ज कराया था।


इस मामले में आनंद नंदन सिंह की कोर्ट ने 37 साल बाद अलग-अलग धाराओं में सजा का एलान किया। कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह, सत्येन्द्र सिंह और जितेन्द्र चौरसिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। 


वहीं दूसरे मामले में अदालत ने 10 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना दोषियों पर लगाया है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह और सत्येन्द्र सिंह को सात-सात साल की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वारदात में शामिल चार आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।