ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: चाकूबाजी में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर किया बवाल Bihar Crime News: चाकूबाजी में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत, नाराज लोगों ने सड़क पर उतरकर किया बवाल Supreme Court: अब ‘तारीख पर तारीख’ की प्रथा होगी समाप्त, सुप्रीम कोर्ट में इस दिन से लागू होंगे बड़े बदलाव; जानिए.. Supreme Court: अब ‘तारीख पर तारीख’ की प्रथा होगी समाप्त, सुप्रीम कोर्ट में इस दिन से लागू होंगे बड़े बदलाव; जानिए.. Bihar News: बिहार में गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, निवेशकों और किसानों के लिए सुनहरा मौका Bihar News: बिहार में गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, निवेशकों और किसानों के लिए सुनहरा मौका Patna Nagar Nigam: पटना नगर निगम के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, दैनिक मजदूरी में हुई इतनी बढ़ोतरी; इस दिन से लागू होंगी नई दरें Patna Nagar Nigam: पटना नगर निगम के कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, दैनिक मजदूरी में हुई इतनी बढ़ोतरी; इस दिन से लागू होंगी नई दरें Bihar Promotion: बिहार सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों का प्रमोशन, नीतीश सरकार ने जारी की अधिसूचना Bihar Promotion: बिहार सचिवालय सेवा के 855 अधिकारियों का प्रमोशन, नीतीश सरकार ने जारी की अधिसूचना

Bihar News: हत्या के 37 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा; गोली मारकर चौकीदार की ले ली थी जान

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 30 Oct 2024 06:02:53 PM IST

Bihar News: हत्या के 37 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा; गोली मारकर चौकीदार की ले ली थी जान

- फ़ोटो

BUXAR: बक्सर सिविल कोर्ट ने हत्या के 37 साल पुराने केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्च ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाया। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।


दरअसल, साल 1987 में 24 अक्टूबर को ब्रह्मपुर बाजार में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। बदमाशों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी की इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर दो केस दर्ज कराए गए थे। पहला केस मार्केंडेय सिंह ने जबकि दूसरा केस चौकीदार भृगुनाथ ने दर्ज कराया था।


इस मामले में आनंद नंदन सिंह की कोर्ट ने 37 साल बाद अलग-अलग धाराओं में सजा का एलान किया। कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह, सत्येन्द्र सिंह और जितेन्द्र चौरसिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। 


वहीं दूसरे मामले में अदालत ने 10 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना दोषियों पर लगाया है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह और सत्येन्द्र सिंह को सात-सात साल की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वारदात में शामिल चार आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।