Begusarai firing : बेगूसराय में जमीन विवाद पर फायरिंग, गर्भवती महिला ने पुलिस पर पिटाई के गंभीर आरोप, दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा अंचल कार्यालयों में CSC-VLE को जगह देने में लापरवाही पर विभाग सख्त, 28 नवंबर तक मांगी रिपोर्ट Madanpur accident : कोयल नहर से मिला युवक का शव, पास में मिली क्षतिग्रस्त बाइक से दुर्घटना की आशंका नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर मुकेश सहनी ने दी बधाई, नई सरकार से विकास की उम्मीद जताई Life Style: सर्दियों में बढ़ जाता है इस बीमारी का सबसे अधिक खतरा, जानें कैसे करें बचाव Nitish Kumar : 10वीं बार बिहार के CM बनें नीतीश कुमार को कितना जानते हैं आप; पढ़िए अबतक का कैसा रहा है इनका राजनीतिक कैरियर Road Accident: तेज रफ़्तार बस और ई-रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर में 3 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल Gen-Z Protest in Nepal: नेपाल में फिर भड़क उठा Gen-Z आंदोलन, बिहार- नेपाल सीमा से सटे इलाके में कर्फ्यू लागू, सेमरा एयरपोर्ट बंद 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार: तेजस्वी के बाद अखिलेश यादव ने भी दी बधाई Mokama MLA Anant Singh : मोकामा के विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका, दुलारचंद हत्याकांड में ज़मानत याचिका खारिज
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 30 Oct 2024 06:02:53 PM IST
- फ़ोटो
BUXAR: बक्सर सिविल कोर्ट ने हत्या के 37 साल पुराने केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्च ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाया। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
दरअसल, साल 1987 में 24 अक्टूबर को ब्रह्मपुर बाजार में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। बदमाशों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी की इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर दो केस दर्ज कराए गए थे। पहला केस मार्केंडेय सिंह ने जबकि दूसरा केस चौकीदार भृगुनाथ ने दर्ज कराया था।
इस मामले में आनंद नंदन सिंह की कोर्ट ने 37 साल बाद अलग-अलग धाराओं में सजा का एलान किया। कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह, सत्येन्द्र सिंह और जितेन्द्र चौरसिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
वहीं दूसरे मामले में अदालत ने 10 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना दोषियों पर लगाया है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह और सत्येन्द्र सिंह को सात-सात साल की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वारदात में शामिल चार आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।