BUXAR: बक्सर सिविल कोर्ट ने हत्या के 37 साल पुराने केस में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्च ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाया। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है।
दरअसल, साल 1987 में 24 अक्टूबर को ब्रह्मपुर बाजार में अंधाधुंध फायरिंग की गई थी। बदमाशों ने चौकीदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गोलीबारी की इस घटना में कई लोग घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर दो केस दर्ज कराए गए थे। पहला केस मार्केंडेय सिंह ने जबकि दूसरा केस चौकीदार भृगुनाथ ने दर्ज कराया था।
इस मामले में आनंद नंदन सिंह की कोर्ट ने 37 साल बाद अलग-अलग धाराओं में सजा का एलान किया। कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, शिव प्रताप सिंह, सत्येन्द्र सिंह और जितेन्द्र चौरसिया को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
वहीं दूसरे मामले में अदालत ने 10 साल की सजा के साथ साथ 10-10 हजार रुपए का जुर्माना दोषियों पर लगाया है। आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह और सत्येन्द्र सिंह को सात-सात साल की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। वारदात में शामिल चार आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।