PATNA : बिहार में अब जमीन खरीदना और बेचना दोनों आसान नहीं होगा। नीतीश सरकार ने जमीन रजिस्ट्री नियमावली में संशोधन कर दिया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर आज मुहर लगा दी।
जमीन रजिस्ट्री नियमावली में किए गए बदलाव के बाद अब जमाबंदी के बिना कोई भी व्यक्ति जमीन की बिक्री नहीं कर सकेगा। नियमावली में किए गए इस बदलाव के बाद विवादित जमीन की बिक्री पर रोक लगेगी, जिससे संपत्ति विवाद और अपराधिक मामलों में भी कमी आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे अरसे से यह कहते रहे हैं कि बिहार में अपराधिक घटनाओं के पीछे संपत्ति और जमीन विवाद बड़ा कारण है लिहाजा उसमें सुधार की आवश्यकता है। सरकार ने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया था कि अब जमीन की बिक्री वही कर पाएगा जिसके नाम जमाबंदी होगी।