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पंचायत चुनाव की घोषणा में देरी, ईवीएम के लिए एनओसी नहीं मिलने से लटका मामला

1st Bihar Published by: Updated Sun, 28 Feb 2021 08:34:14 AM IST

पंचायत चुनाव की घोषणा में देरी, ईवीएम के लिए एनओसी नहीं मिलने से लटका मामला

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PATNA : राज्य में पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा में देरी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग को ईवीएम उपलब्ध कराने का रास्ता जब तक साफ नहीं हो जाता है तब तक के पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो पाएगी। राज्य में पंचायत चुनाव की घोषणा फरवरी महीने में ही होनी थी लेकिन इसे फिलहाल टाल दिया गया। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव के लिए ईवीएम की आवश्यकता है इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी आईसीआईएल को भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति चाहिए। आयोग में इसे लेकर इलेक्शन कमीशन से पत्राचार भी किया था लेकिन फिलहाल नतीजा नहीं निकल पाया है। 


ईवीएम उपलब्धता के लिए चुनाव आयोग से एनओसी नहीं मिलने के कारण पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुका है। इस बीच एनओसी नहीं मिलने के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्यपाल द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। आयोग का निर्णय है कि राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में पंचायतों और ग्राम कचहरी के चुनाव संपन्न कराए जाएं। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कौन लोग पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं और कौन नहीं। 


राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवक जन वितरण प्रणाली के लाइसेंसधारी विक्रेता, कमीशन एजेंट, सेवा नहीं देने वाले होमगार्ड चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा सरकारी सहायक अधिवक्ता, अपर लोक अभियोजक जो केवल शुल्क पर नियुक्त किए जाते हैं पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं जबकि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका चुनाव नहीं लड़ सकती। विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान, विशेष शिक्षा केंद्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक भी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जबकि शिक्षा मित्र, न्याय मित्र, विकास मित्र, टोला सेवक और अन्य कर्मी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत चुनाव के लिए आयोग में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का वक्त तय किया है। मतगणना सुबह 8 बजे से की जाएगी आयोग ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किया है। खास बात यह है कि एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसमें अलग-अलग पद के लिए अलग-अलग नामांकन करना होगा।