PATNA : बिहार में नियमों की अनदेखी कर जैसे-तैसे चल रहे कॉलेजों पर राजभवन ने नजर टेढ़ी कर दी है। राजभवन ने सूबे में नए कॉलेज खोलने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया है। अब किराए के भवन में कोई कॉलेज नहीं खुलेगा। किसी भी कॉलेज को मान्यता हासिल करने के लिए न्यूनतम 33 साल की लीज वाली जमीन दिखानी होगी।
राजभवन में कॉलेज खोलने के लिए नियमों में जो बदलाव किया है उसके मुताबिक अब दो ब्लॉक से अधिक भवन में अगर कॉलेज चलाने की जानकारी दी गई तब भी मान्यता नहीं मिलेगी। दरअसल राजभवन में बिहार में चल रहे मान्यता प्राप्त कॉलेज में के बारे में जो जानकारी इकट्ठा की है उसके बाद यह फैसला लिया गया है। कॉलेजों की संबद्धता को लेकर पुराने नियम के मुताबिक पहले शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ जमीन और ग्रामीण इलाकों के लिए 5 एकड़ जमीन और उस पर भवन की आवश्यकता थी। पूर्व के नियमों में इस बात की स्पष्टता नहीं थी कि जमीन किराए पर ली जा सकती है या नहीं लेकिन अब किराए की जमीन पर कॉलेज चलाए जाने पर उसे मान्यता नहीं मिलेगी।
अब अगर कोई कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से मान्यता चाहता है तो इसके लिए कम से कम 33 साल की लीज का एग्रीमेंट उसे मुहैया कराना होगा। राजभवन में सभी विश्वविद्यालयों को सख्ती से इस नियम का पालन करने का निर्देश दिया है। राजभवन ने समय-समय पर मान्यता प्राप्त कॉलेजों का निरीक्षण कराने को भी कहा है।