PATNA: बिहार के मिडिल स्कूलों में अनट्रेंड शिक्षकों को बहाल नहीं किया जाएगा. इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी संबंधित नियोजन इकाईयों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और इसको लागू करने के लिए कहा है. बताया जा रहा है कि इससे कई शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी.
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नौकरी जाने का खतरा
बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग के फैसले के अनुसार अब बिहार में अनट्रेंड प्रारंभिक शिक्षक अब सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकेंगे. विभाग के इस फैसले से कई शिक्षकों की नौकरी चली जाएगी. शिक्षा विभाग के अनुसार वैसे प्रारंभिक शिक्षकों को भी सेवा से मुक्त किया जाएगा जो एनआइओएस (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान) से ट्रेनिंग लेने के बाद आयोजित परीक्षा में फेल हो गए थे. ऐसे शिक्षकों की बिहार में अच्छी-खासी संख्या है और इन्हें भी अनट्रेंड माना गया है.
5 साल के अंदर करना था बीएड
आदेश के अनुसार कि बीएसईबी द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 के लिए प्रकाशित बुलेटिन में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई कि ऐसे अभ्यर्थियों को 5 साल के अंदर एक वर्षीय स्नातक (बीएड) की योग्यता ग्रहण कर लेना होगा. लेकिन जो नहीं कर पाए उनकी नौकरी जाने का खतरा है.