ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार में इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए सरकार ने जारी किए ₹472 करोड़, स्थानीय लोगों में ख़ुशी की लहर Bihar Election 2025: पहले चरण में बाहुबलियों के साथ दिग्गजों के भी किस्मत का होगा फैसला, जानिए कितने प्रत्याशी मैदान में Bihar Election 2025: कुछ ने मैदान छोड़ा, तो कुछ ने बढ़ाई सियासी गर्मी; पहले चरण के अखाड़े में 121 सीटों पर इतने उम्मीदवार आजमाएंगे अपनी किस्मत केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवॉर्ड्स का किया ऐलान, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों को मिला वीर चक्र सम्मान कैमूर में आपसी विवाद में चली चाकू, 15 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती: युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक बोले..‘श्रीबाबू में थी प्रधानमंत्री बनने की क्षमता’ कटिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर: 30 साल बाद राजद से छिनी परंपरागत सीट, अब वीआईपी के खाते में Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त आरा में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में दो दोस्तों की मौके पर मौत

बिहार में निजी बोरिंग कराने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, सरकार उठाने जा रही है सख्त कदम

1st Bihar Published by: Updated Fri, 25 Dec 2020 08:18:56 AM IST

बिहार में निजी बोरिंग कराने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस, सरकार उठाने जा रही है सख्त कदम

- फ़ोटो

PATNA: बिहार में अब निजी बोरिंग कराने से पहले लाइसेंस लेना होगा.  सरकार भूमिगत जल के बेहताशा बर्बादी पर पाबंदी लगाने जा रही है. राज्य सरकार के निर्देश पर लघु जल संसाधन विभाग ने संशोधित नियमावली तैयार किया है.

कैबिनेट की मंजूरी बाकी

बताया जा रहा है कि इसकी स्वीकृति के लिए कैबिनेट को भेजा जाएगा. सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में जल संकट और दुरुपयोग दो देखते हुए नियमावली बनाने का निर्देश दिया था. जिसके बाद विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है. 

जिला प्रशासन से लेना होगा लाइसेंस

बताया जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट लघु जल संसाधन विभाग ने केंद्रीय ग्राउंड वाटर बोर्ड के सहयोग तैयार कर लिया है. इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी बिना लाइसेंस लिए बगैर बोरिंग कराता है तो उसके खिलाफ 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. बिहार के सभी बोरिंग की मैपिंग भी कराई जाएगी. इससे सरकार के बाद एक आंकड़ा रहेगा. इसका भी पता लगाया जाएगा कि कितनी गहराई और पानी का लेबल किया है.