PATNA : बिहार में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडाउन के बीच सरकार ने बसों के परिचालन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार ने मंगलवार यानी कि 25 अगस्त सूबे में बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है. एसओपी का ख्याल रखते हुए बस से सफर करने की इजाजत दी गई है. बिहार सरकार की ओर से बस मालिक, ड्राइवर, कंडक्टर, जिला प्रशासन और यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है. इस खबर में नीचे पूरी गाइडलाइन दी गई है.
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश जारी किया है. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू कराने के लिए सभी डीएम, एसएसपी और एसपी को परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया है.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार में लागू अनलाॅक- 3 के क्रम में सार्वजनिक परिवहन (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) पर रोक थी. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा.
बसों के परिचालन के क्रम में परिवहन सचिव ने निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है -
(क) वाहन मालिक द्वारा
1. वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने एवं समय-समय पर हरेक ट्रिप के पश्चात सेनिटाइज कराना सुनिश्चित करवाएँगे।
2. ड्राइवर एवं कण्डक्टर को साफ कपड़े एवं मास्क, ग्लब्स पहनने का निदेश देंगे।
3. वाहनों के अंदर एवं बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएँगे। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए पम्पलेट का यात्रियों के बीच वितरण सुनिश्चित कराएँगे।
4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
5. वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं लिया जाएगा, इसकी हिदायत ड्राइवर एवं कण्डक्टर को देंगे।
6. वाहनों में सेनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
(ख) वाहन चालक एवं कण्डक्टर द्वारा
1. वाहनों में चढने से पूूर्व यात्री को हाथ साफ करने हेतु सेनिटाइजर उपलब्ध कराएँगे।
2. वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी एवं आवश्यक साफ-सफाई की जाएगी।
3. प्रत्येक ट्रिप की समाप्ति के बाद बस की पुनः सफाई आवश्यक होगी।
4. वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराएँगे।
(ग) जिला प्रशासन द्वारा
1. जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड पर दण्डाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकाॅल का अनुपालन किया जा रहा है, बसों में निर्धारित बैठान क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जा रहे हैं एवं यात्रियों से निर्धारित किराया ही वसूला जा रहा है। अन्य वाहनों में भी इसका अनुपालन किया जाएगा।
2. वाहनों के परिचालन संबंधी उपरोक्त निदेश परमिट की शर्तो के पार्ट माने जाएँगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
3. जिला प्रशासन द्वारा वाहन मालिकों को कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं बरती जाने वाली सावधानियाँ सम्बन्धी पम्पलेट पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका वितरण यात्रियों के बीच किया जाएगा।
4. बस स्टैण्डों/टैक्सी स्टैण्डों पर एनाउन्समेंट की व्यवस्था करेंगे जिसके माध्यम से कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धी उपायों को प्रसारित कराएँगे। साथ ही लोगों को भीड़ न लगाने, यत्र-तत्र न थूकने, मास्क पहनने आदि की हिदायत भी दी जाएगी।
5. निकायों द्वारा बस स्टैण्डों पर आवश्यक साफ-सफाई एवं सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा।
(घ) यात्रियों द्वारा
1. वाहनों में सफर करते समय मास्क अवश्य पहनें अथवा मुंह को ढंककर रखें।
2. बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी।
3. वाहनों में चढ़ने से पूर्व सेनिटाइजर का उपयोग करें।
4. वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें।
5. वाहनों में चढते-उतरते समय भीड़ नहीं करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें।
6. वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे।
7. बस स्टैण्ड/टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा। पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।