बिहार के सभी रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को बंद करने का आदेश, सभी DM को निर्देश जारी

बिहार के सभी रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को बंद करने का आदेश, सभी DM को निर्देश जारी

PATNA : जानलेवा कोरोना वायरस से देश में हड़कंप मचा हुआ है.  कोरोना के खतरे के बीच देश भर में सभी सार्वजनिक स्थलों को बंद करने की कवायद तेज हो गई है. बिहार में इस संक्रमण से बचने के लिए सरकार एहतियातन कई बड़े कदम लगातार उठा रही है. इसी कड़ी में इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है. जहां स्वास्थ्य विभाग ने बिहार के सभी जिलों में रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया है.


स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से सभी बड़े पदाधिकारियों को लेटर लिखकर इसकी जानकारी दी गई है. शनिवार को जारी इस आदेश में 31 मार्च तक रेस्टोरेंट को बंद रखने का निर्देश दिया गया है. रेस्टोरेंट में खाना नहीं परोसा जायेगा. हालांकि सरकार ने रेस्टोरेंट के होम डिलीवरी और तक होम सर्विस को अभी शुरू रखने आदेश दिया है. इसपर अभी कोई रोक नहीं लगाई गई है.


सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक मैरिज हॉल और बैंकट हॉल को भी 31 मार्च तक क्लोज रखने का आदेश जारी किया है. इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट विभाग के सचिव को भी पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लेकर जरूरी निर्णय लेने का आह्वान किया गया है. बता दें कि इससे पहले बिहार के सभी जिलों में शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला (जिम्नेजियम), स्विमिंग पूल्स और स्पा सेंटर को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव संजय कुमार की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक शादी विवाह के कार्यक्रमों को छोड़कर किसी भी स्थान पर 50 से अधिक लोगों के नहीं जुटने की अपील की गई है.


स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक बिहार के सभी सिनेमाघरों को भी 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है.  शादी विवाह के कार्यक्रमों को छोड़कर कहीं भी 50 से अधिक लोग जमा नहीं होने की अपील की गई है. बिहार की सभी बड़ी दुकानों और रेस्टोरेंट में हैंड सेनेटाइजर की व्यवस्था करने को कहा गया था. जो बड़े रेस्टोरेंट हैं उनके एंट्रेंस यानी की मेन दरवाजे पर हैंड सेनेटाइजर रखने की बात कही गई थी. हाथ सेनेटाइज करने के बाद ही रेस्टोरेंट में एंट्री देने की बात कही गई थी. लेकिन अब सरकार ने इन हाउस सर्विस को पूरी तरह 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया है.



सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कोरोना या कोरोना संदिग्धों से जुड़ा कोई भी मामला सामने आता है तो 3 घंटे के भीतर जिले के सिविल सर्जन को इसकी जानकारी देनी आवश्यक है. बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार कई बड़े उपाए कर रही है. सरकार की ओर से कई बड़े फैले लिए गए हैं. बिहार में स्कूल, कालेज, सिनेमा घर, पार्क, चिड़ियाघर और म्यूजियम को 31 मार्च तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.


नीतीश सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर एक और बड़ा कदम उठाते हुए उसे बिहार में महामारी रेगुलेशन एक्ट घोषित कर दिया है. नीतीश सरकार 1897 के महामारी एक्ट के तहत कोरोना वायरस एक्ट को ले आई है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. बिहार में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किए जाने के बाद अब सरकार के पास इससे बचाव के लिए कई अधिकार आ जायेंगे. सरकार महामारी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठा सकेगी.


इससे पहले कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है. राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टलों को बंद कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 31 मार्च तक बंद रखने का आदेश जारी किया था. इसके बाद अब सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्टल 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया गया है.


इसके साथ ही भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर बिहार पुलिस की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है. पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडेय की ओर से आयोजित हो रही जनता दरबार को 31 मार्च तक स्थगित करने का निर्णय  लिया गया है.