बिहार : हाई कोर्ट ने थानेदारों को दी चेतावनी, साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं किया तो होगी कार्रवाई

बिहार : हाई कोर्ट ने थानेदारों को दी चेतावनी, साइबर क्राइम का केस दर्ज नहीं किया तो होगी कार्रवाई

PATNA : साइबर क्राइम से जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए पटना हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर साइबर क्राइम के मामलों में थाना प्रभारी केस दर्ज नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होगी। जस्टिस संदीप कुमार ने शिव कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई की करते हुए यह टिप्पणी की।


कोर्ट ने 23 जुलाई से 24 अगस्त 2021 के बीच पंजाब नेशनल बैंक के अनीसाबाद शाखा से जुड़े मामले में एसपी (पश्चिम) को जांच का प्रगति रिपोर्ट दायर करने का आदेश दिया है।राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय को इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक देने का निर्देश दिया गया। 


कोर्ट ने एक अधिवक्ता के खाते से धोखाधड़ी कर पैसे निकालने के मामले में केस दर्ज नहीं करने पर रूपसपुर थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया है। नोटिस में थानेदार से पूछा गया है कि सूचना देने के बावजूद थाने में प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई। कोर्ट ने केंद्र सरकार के टेलीकाम विभाग के सचिव के जरिए प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया है।


अधिवक्ता राजेश रंजन ने कोर्ट में एयरटेल और वोडाफोन का पक्ष रखा। अधिवक्ता रत्नाकर पांडेय रिलायंस जियो की ओर से कोर्ट में उपस्थित हुए। अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट को बताया गया कि फर्जी कागजातों के आधार पर सिम कार्ड लेने वालों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है लेकिन कुछ थानों में केस दर्ज कराने में दिक्कतें आ रही हैं। मामले पर अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी ।