PATNA : बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियम में बदलाव कर दिया है. आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इन बदलावों को अमल में लाने के लिए निर्देश दिए हैं. बता दें जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा. वहां चालक अब दूसरे जिले में स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है.
इस मामले में परिवहन विभाग ने बिहार के सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को लेटर लिखक सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. बता दें अब तक कोइ भी लर्निंग लाइसेंस कही से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था. इस वजह से जिन जिलों ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है वहां से लर्निंग लाइसेंस बनाकर दूसरे जिलों में जाकर बिना टेस्ट दिये स्थायी लाइसेंस बना लेते थे. इससे वाहन चालक गाड़ी चलाना नहीं सीखते थे और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं. परिवहन विभाग ने ठीक से नहीं सिखने की वजह से हादसे होने की बात कही थी.
आपको बता दें कि पटना में तीन जनवरी से 15 जनवरी तक ऑनलाइन अप्लाई का आप्शन सहित ऑनलाइन टेस्ट का भी स्लॉट बुक नहीं हो रहा था. लाइसेंस फेल हो रहा था, उन्होंने दूसरे जिलों में जाकर स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है. स्थायी लाइसेंस के लिए 23 सौ रुपये का चालान कटाना पड़ता है. अलग से स्लॉट बुक करने का 50 रुपये देने पड़ते हैं. अब इससे हजारों आवेदकों का लाइसेंस फंस सकता है.