PATNA : भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ़्तार को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक देश में कोरोना की गाइडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. आपको बता दें कि महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा और केरल में अचानक पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने से अन्य राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक देश में कोरोना की गाइडलाइन को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है. गृह विभाग की ओर से जो लेटर जारी किया गया है, उसमें यह लिखा गया है कि 27 जनवरी को केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की गई थी, उसे अब 31 जनवरी तक लागू किया जाता है. इससे पहले सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए नई गाइडलाइंस जारी रहेगी. अब इसे बढ़ा दिया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के मुताबिक कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट को लेकर जो चीजे पहले से चली आ रही हैं, वो जस की तस चलती रहेंगी. गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना जारी रहेगा. इन जोन के भीतर निर्धारित रोकथाम के उपायों का सख्ती से पालन किए जाएंगे. इसके साथ-साथ गृह मंत्रालय ने राज्यों को भी कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन्स की कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.
इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है. केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को विभिन्न गतिविधियों और कोविड उपयुक्त व्यवहार के नियंत्रण के उपायों को जारी रखने और SOP लागू करना अनिवार्य है.
गौरतलब हो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर समेत पांच राज्यों को चिट्ठी लिखकर उन जिलों में हैल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन तेज करने की सलाह दी है, जहां लगातार केस बढ़ रहे हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कुछ राज्यों को सलाह दी है कि कोरोना ट्रांसमिशन तोड़ने के लिए तेज़ी से काम करें. खासकर तब जब कोरोना के दो नए वैरिएंट मिले हैं. वहीं इन राज्यों को सलाह दी गई है कि वह केस बढ़ने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराएं. वहीं किसी लक्षण वाले मरीज का एंटीजन टेस्ट नेगेटिव भी आता है तो उसका RTPCR टेस्ट कराया जाए. इतना ही नहीं टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट पॉलिसी को सख्ती के साथ लागू किया जाए.
केंद्र की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को SOP के मुताबिक इजाजत दी जाएगी. स्विमिंग पूल को लेकर युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी. इसके साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा. जैसा कि सरकार ने पहले निर्णय लिया था कि अब सिनेमाघरों में 50 फीसदी की क्षमता से ज्यादा लोग बैठक सकेंगे. इसके साथ-साथ स्वीमिंग पूल को सभी के लिए खोलने की भी इजाजत दी गई है. यानी स्विमिंग पूल में अब आम लोग भी जा सकेंगे.