Bihar election: कमजोर वर्ग के वोटरों की सुरक्षा को लेकर डीजीपी ने कसी कमर,कहा - दागियों-दबंगों पर होगी सख्त कार्रवाई Bihar election: बिहार चुनाव 2025: पहले चरण के मतदान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी 2 नवंबर को पटना में करेंगे रोड शो Chhath Puja 2025: लोक आस्था का महापर्व छठ का दूसरा दिन, उपेन्द्र कुशवाहा की पत्नी ने किया खरना पूजा, छठी मईया से बिहार की तरक्की की कामना Chhath puja 2025: लगातार दूसरे दिन अजय सिंह ने छठ व्रतियों के बीच किया पूजन सामग्री का वितरण Bihar Election 2025 : जदयू विधायक दामोदर रावत का ग्रामीणों से विरोध, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल; जानिए क्या है पूरा मामला Chhath puja : पीएम मोदी ने मन की बात में दी छठ महापर्व की शुभकामनाएं, कहा - घर घर बन रहे ठेकुआ, सज रहे घाट Bihar Election 2025 : बीयर लेकर बिहार आए यूपी के पूर्व विधायक धनंजय कन्नौजिया गिरफ्तार, बीजेपी चुनाव प्रचार मामला, कोर्ट ने भेजा जेल Bihar BJP leader : पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद डॉ. संजय जयसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी, बेटे को जान से मारने की धमकी central government employees: केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ी, इन लोगों पर नहीं लागू होंगे नियम “अक्षरा सिंह ने खेसारी लाल यादव पर बोला हमला, कहा - वो तो खुलेमाम मेरा ...,ज्योति सिंह को दिया खुला समर्थन”
1st Bihar Published by: HARERAM DAS Updated Tue, 18 Jul 2023 10:30:09 PM IST
- फ़ोटो
BEGUSARAI: बेगूसराय में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने पॉक्सो मामले की सुनवाई करते हुए मटिहानी थाना के रचियाही पुरानी टोला निवासी सुमित कुमार, विवेक कुमार और पन्नापुर निवासी संतोष कुमार को भारतीय दंड विधान की धारा 366 ए में दोषी पाया और तीनों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
तीनों पर 10 हजार अर्थदंड और धारा 342 में दोषी पाने के बाद एक साल कारावास एवं एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। वही पोक्सो की धारा 8 में दोषी पाकर 4 साल सश्रम कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है। पोक्सो कोर्ट ने इसी मामले के दो अन्य आरोपी मटिहानी थाना के रचियाही पुराना टोला निवासी विभा देवी और अवधेश राय को संदेह का लाभ देकर रिहा करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को 50 हजार रुपए पीङिता को सहायता राशि भुगतान करने का आदेश दिया है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल 9 गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि 7 दिसंबर 2018 को सूचक की नाबालिग 12 वर्षीय पुत्री अपने ननिहाल रचियाही पुरानी टोला गया जहां शाम तक अपने घर वापस नहीं लौटी। पीड़िता को सभी आरोपितों ने जबरदस्ती आरोपित अवधेश राय के घर में रखा और बारी-बारी से सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया।