बिहार सरकार में मंत्री बनने के बाद पहली बार पत्नी के साथ इमामगंज पहुंचे संतोष सुमन, लोगों ने किया जोरदार स्वागत पटना में तनिष्क के नये शो रूम का उद्घाटन, हर खरीदारी पर मिलेगा सोने का एक सिक्का मुफ्त Bihar Police: दारोगा जी अब आम नागरिकों से गाली -गलौज नहीं करिएगा...वरना नाप दिए जाएंगे, नई सरकार आते ही PHQ की सख्त हिदायत... नशा जो ना कराये: पत्नी की गोली मारकर हत्या, घटना को अंजाम देने के बाद नशेड़ी पति फरार विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: इंस्पेक्टर माधव ठाकुर के घर और ऑफिस में छापेमारी, आय से अधिक संपत्ति का खुलासा बहन की शादी के एक दिन पहले दर्दनाक हादसा: बोलेरो की टक्कर से भाई की मौत सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी: शराब, बालू और जमीन माफिया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे सीवान में विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई: 15 हजार घूस लेते राजस्व कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार, निजी स्टाफ भी हिरासत में कट्टा लहराते ऑरकेस्ट्रा गर्ल का वीडियो वायरल, नर्तकी के साथ डांस करने को लेकर हो गई मारपीट, देखिये वायरल वीडियो Bihar Ias News: बिहार के एक IAS अफसर का बदला कैडर...दूसरे राज्य में गए, वजह क्या है....
1st Bihar Published by: Updated Wed, 04 Nov 2020 02:01:37 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बीएड धारक शिक्षकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मामला राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली से जुड़ा है. जस्टिस एके उपाध्याय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाई जाए. इसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी.
जस्टिस एके उपाध्याय ने इस मामले पर हरे राम कुमार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे बुधवार को सुनाया गया है. इन याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें डीएलएड अभ्यर्थियों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था. साथ ही यह कहा गया था कि इसके बाद पद रिक्त रहने पर ही बीएड उम्मीदवारों को बहाल किया जाएगा.
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए बीएड धारकों को भी शामिल कर एक ही मेरिट लिस्ट बनाकर बहाली करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष गिरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष पेश किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकारते हुए यह फैसला दिया है.