ब्रेकिंग न्यूज़

केंद्र सरकार ने गैलेंट्री अवॉर्ड्स का किया ऐलान, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों को मिला वीर चक्र सम्मान कैमूर में आपसी विवाद में चली चाकू, 15 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह की जयंती: युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक बोले..‘श्रीबाबू में थी प्रधानमंत्री बनने की क्षमता’ कटिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर: 30 साल बाद राजद से छिनी परंपरागत सीट, अब वीआईपी के खाते में Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में EC की सख्ती का असर, अबतक 71 करोड़ रुपये से अधिक कैश, शराब और ड्रग्स जब्त आरा में दर्दनाक सड़क हादसा: स्कॉर्पियो और बाइक की टक्कर में दो दोस्तों की मौके पर मौत जमुई विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई: AK-47 का मैगजीन और दो जिंदा कारतूस बरामद Rakhi Sawant Trolled: दिवाली की रात मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंची ड्रामा क्वीन राखी सावंत, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स Rakhi Sawant Trolled: दिवाली की रात मां की कब्र पर शैंपेन की बोतल लेकर पहुंची ड्रामा क्वीन राखी सावंत, वीडियो देखकर भड़के यूजर्स

बीएड धारक शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को दिया यह महत्वपूर्ण निर्देश

1st Bihar Published by: Updated Wed, 04 Nov 2020 02:01:37 PM IST

बीएड धारक शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, राज्य सरकार को दिया यह महत्वपूर्ण निर्देश

- फ़ोटो

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने बीएड धारक शिक्षकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मामला राज्य में प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली से जुड़ा है. जस्टिस एके उपाध्याय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि डीएलएड और बीएड डिग्री धारकों को एक समान मानते हुए एक ही मेरिट लिस्ट बनाई जाए. इसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. 


जस्टिस एके उपाध्याय ने इस मामले पर हरे राम कुमार की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे बुधवार को सुनाया गया है. इन याचिकाओं में राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें डीएलएड अभ्यर्थियों को बहाली में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया था. साथ ही यह कहा गया था कि इसके बाद पद रिक्त रहने पर ही बीएड उम्मीदवारों को बहाल किया जाएगा. 


हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस निर्णय को अस्वीकार करते हुए बीएड धारकों को भी शामिल कर एक ही मेरिट लिस्ट बनाकर बहाली करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आशीष गिरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष पेश किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकारते हुए यह फैसला दिया है.