नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा दिए जाने का सरकार को आदेश

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, पीड़िता को 3 लाख मुआवजा दिए जाने का सरकार को आदेश

BHAGALPUR: भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी गयी है। भागलपुर पोक्सो कोर्ट एडीजे 7 लवकुश कुमार की अदालत ने नाबालिग बच्ची से रेप मामले में आरोपी विकास कुमार को 20 साल की सजा सुनायी। 3 लाख मुआवजा पीड़िता को देने का आदेश कोर्ट ने सरकार को दिया है। 


बताया जाता है कि मामला 25-6-2020 का है जब इशीपुर बाराहाट थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची के साथ एक युवक ने गंदा काम किया। जब बच्ची शौच के लिए गई थी तभी विकास कुमार ने बच्ची के साथ रेप किया और उसे बेरहमी से घायल कर दिया। बच्ची को मृत समझ आरोपी मौके से फरार हो गया था।


 वहीं परिजन देर रात तक बच्ची को खोजते रहे लेकिन वह नहीं मिली। सुबह घायल अवस्था में जब वह घर आई तब घटना की जानकारी परिजनों को हुई। जिसके बाद परिजनों ने सबसे पहले बच्ची का इलाज कराया फिर 5 दिन के बाद मामला थाने में दर्ज कराया। इसी मामले में आज कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनायी है।