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हर्ष फायरिंग केस में दोषी BJP विधायक राजू सिंह की सजा पर फैसला सुरक्षित, शनिवार को आएगा कोर्ट का अंतिम निर्णय; मिलेगी राहत या जाएंगे जेल?

BJP MLA Raju Kumar Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने हर्ष फायरिंग मामले में दोषी भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत शनिवार को अंतिम फैसला सुनाएगी।

BJP MLA Raju Kumar Singh
राजू सिंह की सजा पर फैसला सुरक्षित
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

BJP MLA Raju Kumar Singh: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत अब इस मामले में शनिवार को अंतिम फैसला सुनाएगी।


यह मामला वर्ष 2018 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई थी। इससे पहले अदालत ने राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 पार्ट-2 (गैर-इरादतन हत्या) और आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया था।


सजा पर सुनवाई के दौरान प्रोबेशन अधिकारी ने अदालत में विधायक की पृष्ठभूमि से संबंधित रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में उनके खिलाफ हत्या का एक मामला भी लंबित है, जिसमें वे फिलहाल जमानत पर हैं। इस आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत से कड़ी सजा देने की मांग की।


वहीं, बचाव पक्ष ने नरमी बरतने की अपील करते हुए कहा कि राजू कुमार सिंह को इससे पहले किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। उनके वकील ने दलील दी कि घटना अनजाने में हुई थी और उनके मुवक्किल की किसी की जान लेने की मंशा नहीं थी।


बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि राजू कुमार सिंह छह बार विधायक रह चुके हैं और उनके सार्वजनिक जीवन को भी अदालत को ध्यान में रखना चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सजा पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसे शनिवार को सुनाया जाएगा।

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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता