1st Bihar Published by: Updated Wed, 11 Nov 2020 04:45:48 PM IST
- फ़ोटो
DELHI : अर्नब गोस्वामी की गिरफ़्तारी से जुड़े मामले में इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है. न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी की पीठ अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी है.
रिपब्लिक टीवी के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, आत्महत्या के लिए उकसाने के 2018 के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है. बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था और उनसे सेशन कोर्ट जाने को कहा था. इधर अर्नब सुप्रीम कोर्ट गए और उन्हें आख़िरकार अंतरिम जामनत मिल गई.
बेल देने से पहले पीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि अगर राज्य सरकारें लोगों को निशाना बनाती हैं तो उन्हें इस बात का अहसास होना चाहिए कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय है. शीर्ष अदालत ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि राज्य सरकारें कुछ लोगों को विचारधारा और मत भिन्नता के आधार पर निशाना बना रही हैं.
आपको बता दें कि एक इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को कथित रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मामला 2018 का है. अर्नब गोस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने इंटीरियर डिजाइनर की बकाया राशि का कथित रूप से भुगतान नहीं किया था. जिसके चलते आर्थिक तंगी से परेशान होकर इंटीरियर डिजाइनर ने आत्महत्या कर ली. फिलहाल अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ की तलोजा जेल में रखा गया है.