समाजसेवी अजय सिंह ने मदद के बढ़ाए हाथ, पुलिस और आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को सौंपा जंपिंग गद्दा Success Story: पुलिस ने मांगी रिश्वत तो लड़की ने शुरू कर दी UPSC की तैयारी, पहले IPS बनीं; फिर IAS बनकर पिता का सपना किया साकार JEE Main 2025: जेईई मेन में VVCP के छात्र-छात्राओं ने फिर लहराया परचम, जिले के टॉप थ्री पर कब्जा BIHAR NEWS: बिहार के गरीबों के लिए 2102 करोड़ रू की मंजूरी, जल्द ही खाते में जायेगी राशि, डिप्टी CM ने PM मोदी को कहा 'धन्यवाद' Chanakya Niti: दौलत, औरत और औलाद ...चाणक्य ने इन्हें क्यों बताया अनमोल? नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने दिया इस्तीफा Namami Gange Yojana: बिहार के इस जिले को केंद्र सरकार की सौगात, नमामी गंगे और अटल मिशन के तहत मिलेगा साढ़े पांच सौ करोड़ का विकास पैकेज जनेऊ नहीं उतारा तो परीक्षा से किया बाहर, FIR के बाद बढ़ी सियासत Parenting Tips: पढ़ाई के दौरान क्यों आती है बच्चों को नींद? ये काम करें; दूर हो जाएगी परेशानी Bihar politics: बहुमत है, पर नैतिकता नहीं', बीजेपी पर बरसे मनोज झा, वक्फ कानून की वापसी की उठाई मांग!
ARA : कोरोना संक्रमण की महामारी के बीच भोजपुर डीएम रोशन कुशवाहा ने एक बड़ा निर्णय लिया है. बिहार सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी किये जाने के बाद भोजपुर में सप्ताह में सिर्फ तीन दिन ही दुकान और सब्जी मंडी खोलने के निर्देश जारी किये गए हैं. सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के अलावा बाकी के 4 दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी.
भोजपुर के डीएम ने यह आदेश जारी किया है कि जिले में कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट कॉम्प्लेक्स या शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे. दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य है. यानी कि बिना मास्क पहने किसी भी दुकान में एंट्री नहीं मिलेगी. दुकानदार ग्राहकों के उपयोग के लिए साबुन और सेनेटाइजर रखेंगे. काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दुरी बनाकर रखनी होगी. जमीन पर वाइट सर्किल बनाकर निशान लगाए जायेंगे. जिसके दायरे में ग्राहकों को खड़ा रहना होगा. जो नियम का पालन नहीं करेंगे, वैसे दुकानदारों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी ने आगे बताया कि प्रत्येक दुकानदारों को काउंटर और सामग्रियों को अपने स्तर से सेनेटाइज करने का निर्देश जारी किया गया है. सर्दी या खांसी के लक्षण वाले किसी भी काम करने वाले व्यक्ति को काउंटर के पास आने की आने की अनुमति नहीं रहेगी. डीएम ने कन्टेनमेंट जोन में कोई भी दुकान नहीं खोलने के सख्त निर्देश जारी किया है. इच्छानुसार होम डिलीवरी की व्यवस्था भीड़ काम करने के लिए दुकानदार अपने स्तर से कर सकते हैं. सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही गोला थोक सब्जी मंडी को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है.