Aqua Joy के पानी में मिला विषैला कैमिकल, बिक्री पर लगा बैन ; मार्केट से वापस करने का आदेश

Aqua Joy  के पानी में मिला विषैला कैमिकल, बिक्री पर लगा बैन ; मार्केट से वापस करने का आदेश

DUMKA : झारखंड के दुमका से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। यहां एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है। अब इस ब्रांड के बोतल बंद पानी की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इसका कारोबार करने पर कठोर सजा दिया जाएगा। इनके ऊपर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 तहत एक्शन लिया गया है। 


मिली जानकारी के अनुसार, दुमका जिले के जरमुंडी प्रखंड के मदनपुर में संचालित इंडस्ट्री मेसर्स हरि लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के प्रोडक्ट एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की बिक्री पर रोक लगा दी गयी है।  इस ब्रांड के बोतलबंद पानी का जो नमूना लिया गया था, उस नमूने को जांचने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता ने मानव स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित करार दिया है। जिसके बाद अब इसके बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। 


बताया जा रहा है कि, अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 36 उपधारा 3(ख) में प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक एक्वा जॉय धारा के किसी तरह के पानी के विक्रय पर रोक लगा दी है। वहीं धारा 28 की उपधारा (1) के तहत एक्वा जॉय धारा के सारे बोतलबंद पानी को 48 घंटे के अंदर बाजार और उपभोक्ताओं से वापस (रिकॉल) कराने का आदेश दिया है। 


आपको बताते चलें कि, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता ने कहा कि इस ब्रांड के पानी में  कॉलीफार्म बैकटेरिया एवं यीस्ट की मात्रा पायी गयी है। जिससे गंभीर बीमारी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पानी के उपयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकुल असर पड़ सकता है। एक्वा जॉय धारा पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का प्रोडक्शन करने वाली कंपनी मेसर्स हरि लक्ष्मी इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर मंटू कुमार लाहा है।