RANCHI: झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में ईडी कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक्का पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना संकट के बीच इस केस पर सुनवाई हुई. एक्का पर 20 करोड़ 30 लाख रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का केस ईडी ने दर्ज किया था.
सीबीआई कोर्ट भी एक्का और उनकी पत्नी को 7-7 साल की सुना चुकी है सजा
25 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एनोस एक्का और उनकी पत्नी को 7-7 साल की सजा भी सुनाई थी. पूर्व मंत्री के साथ उनकी पत्नी मेनन एक्का और परिवार के पांच अन्य सदस्यों को भी सीबीआई के स्पेशल जज एके मिश्र की अदालत ने 7-7 की सजा और 50-50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था. एक्का और उनके परिजनों पर 16.82 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित करने का आरोप था.
सदस्यता हो चुकी है समाप्त
26 सिंतबर 2019 को पारा शिक्षक मनोज कुमार की हत्या केस में एनोस एक्का को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. जमानत के शर्त था कि वह कही भी झारखंड से बाहर नहीं जा सकते हैं.उम्र कैद की सजा मिलने के बाद एनोस एक्का की विधानसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई थी. नवंबर 2014 में पारा शिक्षक मनोज कुमार का अपहरण किया गया था. अपहरण के बाद मनोज का शव मिला था. मृतक के परिजनों ने एक्का पर केस दर्ज कराया था. जिसके बाद एक्का को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. एक्का 2005,2009 और 2014 में कोलेबिरा से विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं.