Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा BPSC PT Exam: 71वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कटिहार जिला प्रशासन ने कसी कमर, तैयारियों की हुई समीक्षा Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar Crime News: बिहार में पैक्स अध्यक्ष की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका; शक के घेरे में छोटा भाई Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश Bihar News: बिहार में गड़बड़ी करने वाले PDS दुकानदारों के खिलाफ होगा एक्शन, सरकार ने जारी किया आदेश
1st Bihar Published by: Updated Thu, 28 Oct 2021 06:53:14 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। जहां एके-47 और विस्फोटक रखने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अनंत सिंह की तरफ से बीमारी का हवाला देते हुए जमानत की मांग की गयी थी। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दी।
बाढ़ में एके -47 राइफल एवम विस्फोटक सामग्री रखने के आरोप में जेल में बंद मोकामा विधायक अनंत सिंह की जमानत अर्जी पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है । जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने विधायक की ओर से दूसरी बार दायर हुई ज़मानत अर्ज़ी को खारिज़ करने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता के वकील अजय कुमार ठाकुर ने विधायक की बीमारी व उससे सम्बन्धित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए जमानत देने की गुहार लगायी ।
वहीं राज्य सरकार की ओर से इस मामले के विशेष सहायक लोक अभियोजक अजय कुमार मिश्रा ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि निचली अदालत में गवाही पूरी हो चुकी है और आरोपी को अपने बचाव में कहने के लिए अदालत बार बार बुला रही है, लेकिन आरोपी ,अपनी बीमारी का हवाला देते हुए एक शब्द नही बोल रहे । दंड प्रक्रिया संहिता की दफा 313 के तहत आरोपी से उसका बचाव में सुनवाई करने कानूनन ज़रूरी है ।
आरोपी विधायक इस कानूनी प्रक्रिया के पालन में कोर्ट से सहयोग नही कर रहे हैं । पिछले बार ज़मानत अर्ज़ी खारिज करते वक्त हाई कोर्ट ने 9 महीने में ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया था । हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के दलीलों के आलोक में विधायक की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दिया । विदित हो कि आर्म्स एक्ट एवम विस्फोटक निषिद्ध कानून के मामले में मोकामा विधायक दो साल से अधिक जेल में हैं।
गौरतलब है कि अनंत सिंह के पैतृक गांव लदमा स्थित घर से बाढ़ पुलिस ने 2019 में छापेमारी कर एके-47 सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की थी। इस मामले पर सुनवाई अब आठ अक्टूबर को होगी। अनंत सिंह इस मामले में खुद को फंसाने का आरोप पुलिस पर लगात रहे हैं। उनके समर्थकों ने दावा किया था कि जिस घर से ये हथियार बरामद किए जाने का दावा पुलिस करती रही है, वहां विधायक कई सालों से गए तक नहीं हैं।
बता दें कि मोकामा में छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले रसुखदार राजद विधायक अनंत सिंह के बाढ़ थाना क्षेत्र के नदवां के पैतृक गांव स्थित आवास से 2019 में छापेमारी के दौरान एके-47 राइफल, एक हैंड ग्रेनेड और कई कारतूस मिले थे। इसी मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी मामले में उन्हें बेउर जेल में बंद किया गया है। बता दें कि आरजेडी की टिकट पर मोकामा से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह ने जेडीयू के उम्मीदवार राजीव लोचन को हराया था।