अनंत सिंह के मामले में फिर खुली पुलिस की पोल, ASP लिपि सिंह ने आतंकवाद एक्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं किया

अनंत सिंह के मामले में फिर खुली पुलिस की पोल, ASP लिपि सिंह ने आतंकवाद एक्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं किया

PATNA : विधायक अनंत सिंह को सबक सिखाने पर आमदा पटना पुलिस की पोल एक बार फिर से खुल गयी है. अनंत सिंह के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून (UAPA) में मुकदमा दर्ज करने वाली पटना पुलिस ने कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में अपनी पोल खोल दी है. अनंत सिंह के खिलाफ कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में UAPA एक्ट नहीं लगाया गया है. 



आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम में चार्जशीट
अनंत सिंह के घर से AK-47 और ग्रेनेड बरामदगी के मामले में बाढ की ASP लिपि सिंह ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट में विधायक के खिलाफ सिर्फ आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है. कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में विधायक पर आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A), 25 (1-AA),  25 (1-BA), 25 (1-BC), धारा 26, 35 और विस्फोटक अधिनियम का आरोपी माना गया है. पुलिस कह रही है कि आतंकवाद निरोधक कानून यानि UAPA के तहत अनंत सिंह पर लगे आरोपों की फिलहाल जांच ही चल रही है. 


फिर खुली पटना पुलिस की पोल
दरअसल पुलिस की एफआईआर के मुताबिक इसी साल 16 अगस्त को अनंत सिंह के पैतृक घऱ पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गयी थी. छापेमारी में घर की एक आलमारी में AK-47 रायफल और हैंड ग्रेनेड मिले थे. पुलिस ने घर के केयरटेकर सुनील राम को वहीं से गिरफ्तार कर लिया था. AK-47 और ग्रेनेड  की बरामदगी दिखाने के बाद पुलिस ने आनन फानन में अनंत सिंह के खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून यानि यूएपीए के तहत प्राथमिकी दर्ज कर लिया था. एक्सपर्ट्स ने उसी समय पुलिस की प्राथमिकी पर गंभीर सवाल खड़े किये थे. लेकिन बिहार पुलिस किसी सूरत में अनंत सिंह को सबक सिखाने पर आमदा थी. लिहाजा UAPA के तहत मामला दर्ज कर ही लिया गया. इस मामले की आई ओ और बाढ की ASP लिपि सिंह लगातार आरोपों के घेरे में रही हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक लिपि सिंह की पहल पर यूएपीए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. लेकिन तकरीबन दो महीने की तफ्तीश के बाद भी केस की अनुसंधानक लिपि सिंह UAPA के तहत लगाये गये आरोपों का तथ्य  नहीं तलाश पायीं.