बेतिया में गंडक नदी की तेज धार में बहा चचरी पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजद और कांग्रेस पर बोला हमला, कहा..आरक्षण विरोधी रहा है दोनों पार्टियों का चरित्र Bihar Ias Officers: बिहार के 12 IAS अफसरों को मिली एक और नई जिम्मेदारी, पूरी लिस्ट देखें.... Bihar News: बिहार के 544 CO पर हुआ एक्शन, फिर भी अंचल अधिकारियों पर नहीं पड़ रहा प्रभाव, मंत्री ने की हाईलेवल मीटिंग बेगूसराय में नदी में डूबने से 4 की मौत, खगड़िया में एक बच्ची की गई जान Bihar News: इन जिलों में अगले 2 दिन भीषण बारिश, IMD ने पहले कर दिया सावधान Bihar News: बिहार की इन 8 महिला समेत 13 अफसरों की लगी ड्यूटी, 19-20 तारीख को करेंगे यह काम पटना फतुहा में टाटा कमर्शियल गाड़ियों के सबसे बड़े शोरूम ‘बुद्धा शक्ति’ का उद्घाटन, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया शुभारंभ FASTag Yogna: कार, जीप, वैन मालिकों के लिए बड़ी खबर....3000 रू का पास बनाएं और देशभर में करें यात्रा अब घरों में इन्वर्टर लगाने की नहीं पड़ेगी जरूरत: बिहार के 15 शहरों में लगने जा रही हाई-कैपेसिटी बैटरी इन्वर्टर, पावर कट होते ही 4 घंटे मिलेगी बिजली
1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 04 Mar 2024 02:49:04 PM IST
- फ़ोटो
DELHI: बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी.कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया है।
दरअसल, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया हत्या कांड में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को बिहार सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए रिहा कर दिया था। दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आनंद मोहन की रिहाई को पूरी तरह से गलत बताया है।
आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर जी. कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नए मामलों की सुनवाई के दिन विस्तृत सुनवाई नहीं की जा सकती। सोमवार के दिन नए मामलों की सुनवाई होती है।
कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया है। पिछली सुनवाई में SC ने आनंद मोहन सिंह को तुरंत अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था। साथ ही यह भी आदेश दिया था कि वे स्थानीय पुलिस थाने में हर 15 दिन में रिपोर्ट करेंगे।