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आनंद मोहन की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, जानिए.. शीर्ष अदालत ने क्या कहा?

DELHI: बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी.कृष्णैया की पत्नी की याचिक

आनंद मोहन की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, जानिए.. शीर्ष अदालत ने क्या कहा?
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DELHI: बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी.कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया है।


दरअसल, गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया हत्या कांड में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन को बिहार सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए रिहा कर दिया था। दिवंगत आईएएस अधिकारी की पत्नी ने सरकार के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आनंद मोहन की रिहाई को पूरी तरह से गलत बताया है।


आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर जी. कृष्णैया की पत्नी की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि नए मामलों की सुनवाई के दिन विस्तृत सुनवाई नहीं की जा सकती। सोमवार के दिन नए मामलों की सुनवाई होती है। 


कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले पर विस्तृत सुनवाई करेगा। कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का भरोसा दिलाया है। पिछली सुनवाई में SC ने आनंद मोहन सिंह को तुरंत अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा था। साथ ही यह भी आदेश दिया था कि वे स्थानीय पुलिस थाने में हर 15 दिन में रिपोर्ट करेंगे।