RANCHI: अग्रवाल बंधु हत्याकांड मामले में कोर्ट ने दोषी करार लोकेश कुमार चौधरी समेत 3 को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक-एक साल की सजा भुगतना होगा. मामले में अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने तीनों दोषियों को सजा सुनाई है.
मामले में 26 जून को चारों अभियुक्तों को कोर्ट में पेश किया गया था जहां अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट में सुनवाई हुई. अग्रवाल बंधु हत्याकांड के प्रमुख आरोपी लोकेश चौधरी और लोकेश के सहयोगी धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह को रांची सिविल कोर्ट ने दोषी करार दे दिया था. और एक अन्य सहयोगी रविशंकर लाल साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था.
बता दें इस मामले में अरगोड़ा थाना में FIR दर्ज की गई है जिसके मुताबिक लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी व्यवसायी बंधु अग्रवाल (हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल) को 6 मार्च को अशोक नगर स्थित साधना न्यूज चैनल के दफ्तर में आने को कहा था. जहां पैसे की लेन-देन को लेकर उनके बीच विवाद शुरू हो गया. इसी दौरान लोकेश चौधरी ने दोनों भाई हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को गोली मार दी. जहां दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी.