BEGUSARAI : बेगूसराय जिले के हर्रख निवासी मुन्ना सिंह हत्याकांड मामले में 21 साल बाद न्यायालय का फैसला आया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने मुन्ना सिंह हत्याकांड की सुनवाई करते हुए इस मामले के दो आरोपितों संतोष कुमार चौधरी और मुकेश सिंह को मुन्ना सिंह हत्याकांड में दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय कर दी गई है।
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रामप्रकाश यादव ने अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा। दोनों आरोपितों पर आरोप है कि अन्य आरोपितों के साथ मिलकर इन्होने 13 मार्च, 2003 की शाम 7:00 बजे एनएच- 31 पर अवस्थित विंध्यवासिनी पेट्रोल पंप पर मुन्ना सिंह पर बम और गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी।
घटना की प्राथमिकी मृतक मुन्ना सिंह की पत्नी सुचिका कुमारी देवी ने नगर थाना कांड संख्या 89/ 2003 के तहत दर्ज कराई है। बता दें कि इस मामले के अन्य आरोपित उस समय के नामचीन शूटर थे। जिनमें कई की तो आपसी गैंगवार में हत्या हो चुकी है और जीवित हैं वे फरार चल रहे हैं।