PATNA : बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है. बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम में बड़ा बदलाव किया है. जिसके बाद अब लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो गया है.
राज्य में मोटर वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस अब 30 दिनों की जगह 10 दिनों में ही बन जाएगा. बिहार कैबिनेट ने मंगलवार को बिहार लोक सेवा कानून के तहत परिवहन विभाग से जुड़ी कई सेवाओं की समय सीमा घटा दी है.
इन सेवाओं की समय सीमा घटा दी गई है
ड्राइविंग लाइसेंस- पहले 30 दिन अब 10 दिन
स्मार्ट कार्ड में लाइसेंस- पहले 15 दिन अब 7 दिन
निजी वाहन निबंधन- पहले 30 दिन अब 7 दिन
व्यावसायिक वाहन निबंधन- पहले 30 दिन अब 10 दिन
ट्रेड सर्टिफिकेट- पहले 30 दिन अब 10 दिन
व्यावसायिक वाहन फिटनेस- पहले 15 दिन अब 7 दिन
फिटनेस जांच- पहले 15 दिन अब 10 दिन
वाहन रद्दीकरण- पहले 45 दिन अब 30 दिन