PATNA: बिहार के लोगों को अब जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. अब महज 6 दिनों में बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट लोगों को मिल जाएगा. जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र देने को भी लोकसेवा का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के दायरे में लाया गया है.
इसके तहत अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने पर अधिकतम 6 वर्किंग डे में मिल जाएगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसपर फैसला लिया गया है.
नई सेवा के जुड़ने के साथ ही आरटीपीएस के तहत अब कुल 61 तरह की सेवाएं मिल सकेंगी. कैबिनेट के प्रधान सचिव ने डॉ. दीपक प्रसाद ने बताया कि जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र प्रखंड स्तर पर प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक जारी करेंगे. वहीं आवेदक को जन्म या मृत्यु के एक महीने के भीतर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होगा.