50 लाख रूपये का फर्जीवाड़ा मामला: कोयला व्यवसायी सुखदेव शर्मा को भेजा गया जेल

50 लाख रूपये का फर्जीवाड़ा मामला: कोयला व्यवसायी सुखदेव शर्मा को भेजा गया जेल

DHANBAD: 50 लाख रूपये के फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी सुखदेव शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सुखदेव के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में केस दर्ज किया गया था। सुखदेव शर्मा और उनके बेटे धनंजय शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। पुलिस ने छापेमारी कर सुखदेव शर्मा को गिरफ्तार किया।


अधिवक्ता विकास भुवानिया ने मीडिया को बताया कि बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के सुरेंद्र कुमार गोयल के दो अन्य कंपनियां से कानपुर निवासी कोयला व्यवसाय सुखदेव शर्मा एवं उनके बेटे धनंजय शर्मा ने 2020 में लगभग ₹50 लाख रूपये की कोयला मंगवा कर बेसिक ग्रांटेड तौर पर एक माह में पैसा देने की बात कही जिसको लेकर कई बार टालमटोल करके फर्जी वाले तरीके से हड़पने की कोशिश की।


जिसके बाद सुरेंद्र कुमार गोयल ने बैंक में थाना में 2022 को सुखदेव शर्मा एवं उनके बेटे धनंजय शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया जिसके बाद पुलिस ने शिकायत को दर्ज एवं कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी सुखदेव शर्मा को पुलिस ने उनके ठिकाने कानपुर में छापेमारी की। जिसके बाद लगातार पुलिस के द्वारा दबिश देने के बाद आरोपी सुखदेव शर्मा को अन्य जगह से छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद धनबाद पुलिस कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।