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1st Bihar Published by: Updated Fri, 25 Dec 2020 09:12:51 AM IST
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PATNA: लॉकडाउन के दौरान 18 विदेशी तबलीगी जमातियों को पकड़ा गया था. इनके खिलाफ अपराधिक मामला दर्ज था, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने मामला रद्द करने का निर्देश दिया है. साथ ही साथ विदेशियों को उनके देश भेजने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है.
जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने मो.एनामुल हुसैन तथा अन्य और मो.रियाजुद्दीन तथा अन्य की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका को निष्पादित करते हुए यह आदेश दिया. 68 पन्नों के फैसले में विदेशी नागरिक कानून की विस्तार से व्याख्या करते हुए कहा कि इन विदेशी नागरिकों के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है. सभी वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में ट्रायल का सामना कर रहे थे.
नरपतगंज से पकड़े गए थे सभी
कोरोना संकट के दौरान अररिया के जामा मस्जिद और नरपतगंज के रेवाही मरकज से 14 अप्रैल 2020 को 18 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. यह सभी विदेशी नागरिक सत्र न्यायाधीश से नौ जून को जमानत पर रिहा हुए थे, लेकिन मुकदमे के निष्पादन तक उन्हें भारत छोड़ने की अनुमति नहीं थी. जमानत के लिए विदेशी नागरिकों के वकील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.