बच्चों को दिया वाहन चलाने तो लगेगा 25,000 का जुर्माना, सख्त हुआ ट्रैफिक नियम

बच्चों को दिया वाहन चलाने तो लगेगा 25,000 का जुर्माना, सख्त हुआ ट्रैफिक नियम

RANCHI: झारखंड में बढ़ते हादसों को रोकने के लिए पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. जिसको लेकर नियम सख्त हो गए है. इसलिए सभी जगहों पर वाहनों की जांच की जा रही है और यातायात नियमों का पालम नहीं करने पर जुर्माना वसूला जा रहा है. 


बता दें मोटरयान अधिनियम के तहत यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना का लगाया जाएगा. धारा 199 ए के तहत 18 साल से कम उम्र के नाबालिग द्वारा 50 सीसी से अधिक इंजन वाले वाहन को चलाते हुए पकड़े जाने पर उनके पेरेंट्स से 25 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है. जहां धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये, तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर लाइट व्हीकल मोटर के लिए 1000 रुपये और हैवी मोटरयान के लिए 2000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है. खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है.


बिना परमिट वाहन चलाने पर 10 हजार जुर्माना देना होगा. लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है.वहीं अगर स्कूटर या बाइक पर दो से अधिक लोग होने पर 2000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है. और अगर बिना हेलमेट के 1000 रुपये तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित हो सकता है. और अगर चार पहिया वाहनों में सिट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा. 


कई बार जरूरत पर एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया जाता है जिसके लिए एम्बुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता न देने पर  दस हजार जुर्माना 10,000 का जुर्माना लग सकता है. वही फोन से बात करते हुए वाहन चलाने पर 1000 जुर्माना और तीन माह तक लाइसेंस सस्पेंड होगा. और तो और बिना बीमा वाला वाहन चलाने पर 2000 जुर्माना देना होगा.