PATNA : एसएससी की तरफ से आयोजित होने वाली इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा 13 दिसंबर को ही आयोजित की जाएगी. पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को किया जाए, लेकिन इसका भविष्य और रिजल्ट कोर्ट के अंतिम फैसले पर ही निर्भर करेगा. यानी सफल अभ्यर्थी नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे.
पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की एकल पीठ के फैसले को रोकते हुए 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा को जारी रखने का निर्देश दिया. पिछले हफ्ते एकल पीठ ने परीक्षा को लेकर कड़ी टिप्पणी की थी और कई तरह के दिशा निर्देश दिए थे. खंडपीठ ने इन सब पर तत्काल रोक लगा दी है बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में एलपीए दायर किया था. आयोग की तरफ से महाधिवक्ता ललित किशोर और सत्यवीर भारती ने एकल पीठ के तरफ से मॉडल आंसर प्रकाशित कराने के निर्देश जारी किए हैं.
आयोग की तरफ से कोर्ट में तर्क दिया गया कि इसके अनुपालन में नए सिरे से वक्त लगेगा. ऐसे में 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा पर ग्रहण लग सकता है. 6 साल बीतने के बाद भी इस परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है. लिहाजा जनहित में मुख्य परीक्षा अब और नहीं डालनी चाहिए खंडपीठ में इस दलील को सुनने के बाद 13 दिसंबर की परीक्षा के लिए अनुमति दे दी, लेकिन और परीक्षा के भविष्य को लेकर बड़ी टिप्पणी की है.