1 जनवरी को नावों के परिचालन पर रहेगी रोक, पार्क और मंदिर समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होगी विशेष निगरानी

1 जनवरी को नावों के परिचालन पर रहेगी रोक, पार्क और मंदिर समेत भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होगी विशेष निगरानी

PATNA: 1 जनवरी 2021 के अवसर पर भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला दंडाधिकारी कुमार रवि एवं वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है. 1 जनवरी को लेकर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. 

भीड़ वाले इलाकों में निगरानी

अधिकारी ने भीड़भाड़ वाले महत्वपूर्ण स्थानों पर वाहनों की पार्किंग एवं यातायात की सुचारू व्यवस्था करने का निर्देश ट्रैफिक एसपी को दिया है. 31 दिसंबर 2020 की रात्रि से ही होटलों, क्लबों, मंदिरों, पार्कों के आसपास और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया है.


नावों के परिचालन पर रोक

सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने क्षेत्र में गंगा नदी एवं अन्य नदियों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से मोटर बोट नाव के परिचालन पर रोक लगाने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी करने का निर्देश दिया गया है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, थानाध्यक्ष एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है. गंगा नदी में निजी नावों के परिचालन पर रोक लगाने हेतु एनडीआरएफ ,एसडीआरएफ बल के द्वारा नदी गश्ती की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु अपर समाहर्ता आपदा को निर्देश दिया गया है.


दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

जिला नियंत्रण कक्ष में भी दो पालियों में दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है. नगर दंडाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को 24/ 7 घंटे नियंत्रण कक्ष को प्रभावी ढंग से कार्यरत रखने का निर्देश दिया गया है. सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पुलिस उपाधीक्षक अपने अपने अनुमंडलीय क्षेत्र के अंतर्गत 31 दिसंबर 2020 से 1 जनवरी 2021 को देर रात्रि तक चेकिंग पॉइंट बनाकर वाहनों की सघन चेकिंग संबंधित थानाध्यक्षों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे. साथ ही वे विधि व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के प्रभार में रहेंगे. अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था एवं नगर पुलिस अधीक्षक मध्य इस अवसर पर विधि व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्थाओं के वरीय प्रभार में रहेंगे.