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Rajpal Yadav Bail: राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, जेल से रिहाई के लिए देने होंगे इतने करोड़

Rajpal Yadav Bail: हिंदी कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल से अंतरिम जमानत दे दी है। उन्हें 1.5 करोड़ रुपये जमा करने के बाद 18 मार्च तक राहत मिली है। पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया गया।

Rajpal Yadav Bail
राजपाल यादव को बड़ी राहत
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Rajpal Yadav Bail: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम जमानत दे दी है। राजपाल कुछ दिनों से तिहाड़ जेल में चेक बाउंस मामले की सजा काट रहे थे। अभिनेता ने अपनी फिल्म के लिए एक कंपनी से 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था, जिसे चुकाने में विफल रहने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा।


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजपाल यादव के वकील को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये प्रतिवादी कंपनी के खाते में जमा करने का आदेश दिया था। वकील ने बताया कि राशि ट्रांसफर कर दी गई है।


कोर्ट ने राजपाल को फिलहाल अंतरिम जमानत देते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया है, जिससे वह देश से बाहर नहीं जा सकते। यह राहत 18 मार्च तक के लिए है, जब कोर्ट मामले की अगली सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए करेगा।


राजपाल यादव कई वर्षों से 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में फंसे थे। यह मामला सालों पहले आई फिल्म “अता पता लापता” से जुड़ा है। इस कानूनी जटिलता में कई फिल्मी हस्तियों ने भी अभिनेता की मदद की थी।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता