ब्रेकिंग
जमुई पीड़िता की तस्वीर पोस्ट करने के मामले में नया मोड़: CMO के स्टेनोग्राफर पर FIR, उसी ने पोस्ट किया था CM के हैंडल से तस्वीर✦बिहार की महिला शिक्षकों को बड़ी राहत, अब 5 अक्टूबर की जगह इस दिन रहेगी जिउतिया की छुट्टी; शिक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश✦बिहार में 36 IPS अधिकारियों को मिली जिलों की जिम्मेदारी, ग्राउंड रिव्यू कर पुलिस मुख्यालय को सौंपेंगे रिपोर्ट✦समस्तीपुर छेड़खानी केस के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, PDS का लाइसेंस भी हुआ रद्द✦समस्तीपुर में नाबालिग बच्चियों से बदसलूकी मामला: ADG कमल किशोर ने की कार्रवाई की समीक्षा, पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश✦जमुई पीड़िता की तस्वीर पोस्ट करने के मामले में नया मोड़: CMO के स्टेनोग्राफर पर FIR, उसी ने पोस्ट किया था CM के हैंडल से तस्वीर✦बिहार की महिला शिक्षकों को बड़ी राहत, अब 5 अक्टूबर की जगह इस दिन रहेगी जिउतिया की छुट्टी; शिक्षा मंत्री ने जारी किया आदेश✦बिहार में 36 IPS अधिकारियों को मिली जिलों की जिम्मेदारी, ग्राउंड रिव्यू कर पुलिस मुख्यालय को सौंपेंगे रिपोर्ट✦समस्तीपुर छेड़खानी केस के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, PDS का लाइसेंस भी हुआ रद्द✦समस्तीपुर में नाबालिग बच्चियों से बदसलूकी मामला: ADG कमल किशोर ने की कार्रवाई की समीक्षा, पुलिस अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को दो साल की जेल, कोर्ट ने दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया; जानिए.. पूरा मामला

DESK: जानेमाने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी भारी परेशानी में फंस गए हैं। चेक बाउंस मामले में जामनगर की कोर्ट ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चेक के

फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी को दो साल की जेल, कोर्ट ने दो करोड़ का जुर्माना भी लगाया; जानिए.. पूरा मामला
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DESK: जानेमाने फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी भारी परेशानी में फंस गए हैं। चेक बाउंस मामले में जामनगर की कोर्ट ने उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चेक के अमाउंट की रकम की दोगुनी यानी 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।


दरअसल, पूरा मामला साल 2015 का है। राजकुमार संतोषी ने अपने करीबी दोस्त अशोक लाल से कर्ज के तौर पर एक करोड़ रुपए लिए थे। राजकुमार संतोषी अशोक लाल को इसके बदले 10 लाख रुपए के 10 चेक दिए थे। ये सभी चेक दिसंबर 2016 में बाउंस हो गए। पहले तो अशोक लाल ने राजकुमार संतोषी से संपर्क साधने की कोशिश की लेकर जब संपर्क नहीं हुआ तो उन्होंने जामनगर कोर्ट में मामलादर्ज करवाया।


कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की लेकिन 18 सुनवाईयों में राजकुमार संतोषी अदालत में हाजिर नहीं हुए। शुरुआत में कोर्ट ने संतोषी से कहा था कि उन्हें हर बाउंस हुए चेक के लिए पीड़ित को 15 हजार रुपये देने होंगे लेकिन अब कोर्ट ने संतोषी के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजकुमार संतोषी को दो साल जेल की सजा सुनाने के साथ ही दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।



रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता