ब्रेकिंग न्यूज़

प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक चढ़ गया भीड़ के हत्थे, पेड़ में बांधकर लोगों ने हाथ साफ किया झाड़ू-पोछा करने वाली बनी डकैती की मास्टरमाइंड, पुलिस ने आठ अपराधियों को दबोचा मुजफ्फरपुर के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात, CCTV में कैद हुई अपराधियों की करतूत Bihar Politics: लालू परिवार का बंद गिरोह है RJD!..डरा धमकाकर सीट हथियाने का फार्मूला हुआ फेल, HAM का तेजस्वी पर तीखा प्रहार... Bihar News : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के सामने कुर्सी पर बैठने को लेकर भाजपा नेताओं ने किया हंगामा ‘मरा समझकर कर दिया था दाह संस्कार’, अब कोर्ट में जिंदा लौटा भोला कुमार! खनिज संसाधनों के दुरुपयोग पर नकेल: औरंगाबाद में 51,000 घनफीट बालू जब्त, मंत्री बोले..किसी को बख्शा नहीं जाएगा इंडिगो फ्लाइट पर लेजर लाइट से मचा हड़कंप, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा IIT hub Bihar :बिहार का वह गांव, जहां बच्चे AI और रोबोटिक्स पढ़ते हैं...हर घर में एक IITian 2.0! Career News: राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, मुजफ्फरपुर की 31 छात्राओं का कैंपस सेलेक्शन, फॉक्सकॉन और सत्यार्थ टेक्नोलॉजी में मिली नौकरी

Vijay Mallya : Vijay Mallya,विजय माल्या को ब्रिटेन में करारी कानूनी हार, भारतीय बैंकों को मिली बड़ी राहत

Vijay Mallya : ब्रिटेन की अदालत से विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने भारतीय बैंकों की दिवालियापन याचिका को सही मानते हुए माल्या की अपील खारिज कर दी है। यह मामला 1.12 अरब पाउंड के कर्ज से जुड़ा है, जिसे चुकाने में माल्या विफल रहे।

माल्या, Vijay Mallya, ब्रिटेन, UK, लंदन हाई कोर्ट, London High Court, दिवालियापन, Bankruptcy, भारतीय बैंक, Indian Banks, एसबीआई, SBI, कर्ज वसूली, Loan Recovery, किंगफिशर एयरलाइंस, Kingfisher Airlines,

09-Apr-2025 08:39 PM

Vijay Mallya : भारत से फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को एक बार फिर ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने उनकी दिवालियापन संबंधी अपील को खारिज करते हुए भारतीय बैंकों द्वारा दायर याचिका को वैध ठहराया है। इस फैसले से बैंकों को माल्या की संपत्तियों पर कानूनी दावा करने की मंजूरी मिल गई है।


1.12 अरब पाउंड के कर्ज की वसूली की राह साफ

यह मामला किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा हुआ है, जिसे विजय माल्या संचालित कर रहे थे और अब बंद हो चुकी है। माल्या ने बैंकों से लिए गए कर्ज पर व्यक्तिगत गारंटी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई में 13 बैंकों के समूह ने लंदन में दिवालियापन याचिका दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि माल्या 1.12 अरब पाउंड का बकाया चुका नहीं पाए हैं।


कोर्ट ने ठुकराईं माल्या की दोनों अपीलें

लंदन हाई कोर्ट के जज एंथनी मान ने 69 वर्षीय माल्या की दोनों अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बैंकों की तरफ से पेश किए गए तर्क मजबूत और वैध हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिवालियापन का आदेश पूर्ववत रहेगा और बैंकों की कार्यवाही उचित थी।


बैंकों को संपत्तियों पर मिलेगा नियंत्रण

बैंकों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही कानूनी फर्म TLT LLP ने कहा कि यह निर्णय साबित करता है कि विजय माल्या की संपत्तियों पर कोई वैध सुरक्षा नहीं थी। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जब्त की गई संपत्तियां भी बकाया कर्ज से मुक्ति नहीं दिला सकतीं।


क्या होगा अगला कदम

भारतीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) पहले ही 2017 में माल्या से 1.12 अरब पाउंड की वसूली का आदेश दे चुका है। अब ब्रिटेन की अदालत के ताजा फैसले के बाद बैंकों के लिए उस आदेश को लागू करवाना आसान हो गया है। इससे माल्या की ब्रिटेन में मौजूद संपत्तियों की जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया तेज हो सकती है।