ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर होने जा रहे अहम बदलाव, यात्रियों के लिए बड़ी राहत Bihar News: पटना-अजीमाबाद एक्सप्रेस अब राजगीर तक चलेगी, नया शेड्यूल हुआ जारी Bihar News: मांग में सिंदूर भरते दूल्हा-दुल्हन को भागलपुर पुलिस ने पहुंचाया थाने, जमकर हुआ हंगामा Bihar Crime News: आरा में 2 भाइयों को अपराधियों ने मारी गोली, एक की मौत; दूसरे की हालत गंभीर Bihar Weather: बिहार के इन जिलों में आज भीषण बारिश के आसार, उमस और गर्मी से मिलेगा छुटकारा; IMD का अलर्ट जारी Bihar News: बिहार में यहां 82KM ग्रीनफील्ड हाइवे का निर्माण, खर्च होंगे ₹2200 करोड़ Bihar News: बिहार कांग्रेस कैसे होगी जिंदा..नेता मैदान में उतरते ही नहीं ! कन्हैया कुमार हैं NSUI प्रभारी...आज इस संगठन ने विधानसभा का घेराव किया, राजधानी में रहने के बावजूद वे प्रोटेस्ट से दूर रहे... सहरसा के दो मजदूरों की ओडिशा में संदिग्ध मौत, परिजनों ने की जांच की मांग Bihar Politics: फूलन देवी की शहादत दिवस पर VIP की श्रद्धांजलि सभा कल, संजीव मिश्रा ने बताया सामाजिक न्याय का प्रतीक Bihar Politics: फूलन देवी की शहादत दिवस पर VIP की श्रद्धांजलि सभा कल, संजीव मिश्रा ने बताया सामाजिक न्याय का प्रतीक

Vijay Mallya : Vijay Mallya,विजय माल्या को ब्रिटेन में करारी कानूनी हार, भारतीय बैंकों को मिली बड़ी राहत

Vijay Mallya : ब्रिटेन की अदालत से विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने भारतीय बैंकों की दिवालियापन याचिका को सही मानते हुए माल्या की अपील खारिज कर दी है। यह मामला 1.12 अरब पाउंड के कर्ज से जुड़ा है, जिसे चुकाने में माल्या विफल रहे।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 09 Apr 2025 08:39:00 PM IST

माल्या, Vijay Mallya, ब्रिटेन, UK, लंदन हाई कोर्ट, London High Court, दिवालियापन, Bankruptcy, भारतीय बैंक, Indian Banks, एसबीआई, SBI, कर्ज वसूली, Loan Recovery, किंगफिशर एयरलाइंस, Kingfisher Airlines,

प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

Vijay Mallya : भारत से फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को एक बार फिर ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। लंदन हाई कोर्ट ने उनकी दिवालियापन संबंधी अपील को खारिज करते हुए भारतीय बैंकों द्वारा दायर याचिका को वैध ठहराया है। इस फैसले से बैंकों को माल्या की संपत्तियों पर कानूनी दावा करने की मंजूरी मिल गई है।


1.12 अरब पाउंड के कर्ज की वसूली की राह साफ

यह मामला किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़ा हुआ है, जिसे विजय माल्या संचालित कर रहे थे और अब बंद हो चुकी है। माल्या ने बैंकों से लिए गए कर्ज पर व्यक्तिगत गारंटी दी थी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की अगुवाई में 13 बैंकों के समूह ने लंदन में दिवालियापन याचिका दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि माल्या 1.12 अरब पाउंड का बकाया चुका नहीं पाए हैं।


कोर्ट ने ठुकराईं माल्या की दोनों अपीलें

लंदन हाई कोर्ट के जज एंथनी मान ने 69 वर्षीय माल्या की दोनों अपीलों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि बैंकों की तरफ से पेश किए गए तर्क मजबूत और वैध हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिवालियापन का आदेश पूर्ववत रहेगा और बैंकों की कार्यवाही उचित थी।


बैंकों को संपत्तियों पर मिलेगा नियंत्रण

बैंकों की ओर से प्रतिनिधित्व कर रही कानूनी फर्म TLT LLP ने कहा कि यह निर्णय साबित करता है कि विजय माल्या की संपत्तियों पर कोई वैध सुरक्षा नहीं थी। इसके अलावा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जब्त की गई संपत्तियां भी बकाया कर्ज से मुक्ति नहीं दिला सकतीं।


क्या होगा अगला कदम

भारतीय ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) पहले ही 2017 में माल्या से 1.12 अरब पाउंड की वसूली का आदेश दे चुका है। अब ब्रिटेन की अदालत के ताजा फैसले के बाद बैंकों के लिए उस आदेश को लागू करवाना आसान हो गया है। इससे माल्या की ब्रिटेन में मौजूद संपत्तियों की जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया तेज हो सकती है।