हांगकांग से दिल्ली पहुंची अमेरिकी महिला के बैग से 5.42 करोड़ का माल बरामद, सोना-चांदी के आभूषण और लग्जरी घड़ियां जब्त

दिल्ली के एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने हांगकांग से आई एक अमेरिकी महिला के पास से 5.42 करोड़ रुपये मूल्य का सोना, चांदी, हीरे के आभूषण, लग्जरी घड़ियां और विदेशी मुद्रा जब्त की। महिला को कस्टम एक्ट, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Tue, 24 Feb 2026 03:25:18 PM IST

दिल्ली न्यूज

- फ़ोटो सोशल मीडिया

DELHI: दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर कस्टम के अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई की है। हांगकांग से आई एक अमेरिकी महिला यात्री के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला फ्लाइट नंबर CX-695 से टर्मिनल-3 पर पहुंची थी। स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर अधिकारियों ने उसे रोका और उसके सामान की जांच की। संदेह होने पर पहले बैगेज की एक्स-रे स्क्रीनिंग की गई, फिर तय कानूनी प्रक्रिया के तहत गहन तलाशी ली गई। जांच में महिला के पास से भारी मात्रा में बिना घोषित (अनडिक्लेयर) कीमती सामान और विदेशी मुद्रा बरामद किया गया।


तलाशी के दौरान 1.2 किलोग्राम सोना और हीरे के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के बर्तन और कई महंगी लग्जरी घड़ियां बरामद की गईं। जब्त घड़ियों में Rolex, Bvlgari, Chopard और Cartier जैसे नामी ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा 9,084 अमेरिकी डॉलर, 605 यूरो और 2,540 हांगकांग डॉलर भी बरामद किए गए। जब्त किए गए सामान की कुल कीमत करीब 5.42 करोड़ रुपये आंकी गई है। कस्टम विभाग के अनुसार, इन वस्तुओं की विधिवत घोषणा नहीं की गई थी, जो Customs Act, 1962 का उल्लंघन है। इसलिए इन्हें धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया।


हालांकि जांच के दौरान 552 ग्राम घरेलू खरीदा गया सोना भी मिला, जिसे जब्त नहीं किया गया और महिला को लौटा दिया गया। अवैध रूप से सामान लाने के आरोप में महिला को धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। कस्टम विभाग ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है और जब्त सामान के स्रोत व उद्देश्य की पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि कस्टम एक्ट, 1962 भारत में आयात-निर्यात और सीमा शुल्क से जुड़ा प्रमुख कानून है। इसके तहत निर्धारित सीमा से अधिक कीमती सामान या विदेशी मुद्रा लाने पर उसकी घोषणा करना और आवश्यक शुल्क चुकाना अनिवार्य होता है।