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सावधान! अगर परीक्षा में नकल कराई तो होगी उम्रकैद, 1 करोड़ का लगेगा जुर्माना, संपत्ति भी होगी कुर्क

Strict Law On Exam Cheating: यूपी की बोर्ड परीक्षाओं में होने वाले नकल पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने इस बार सख्त नियम बना दिए हैं। नकल माफिया अगर पकड़े गए तो एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Wed, 19 Feb 2025 02:57:35 PM IST

 Strict Law On Exam Cheating

Strict Law On Exam Cheating - फ़ोटो सांकेतिक तस्वीर

Strict Law On Exam Cheating: यूपी की बोर्ड परीक्षाओं में होने वाले नकल को रोकने के लिए योगी सरकार ने इस बार सख्त नियम बना दिए हैं। नकल कराने वाले किसी भी तरह के सॉल्वर गैंग या नकल माफिया पकड़े गए तो एक करोड़ रूपये तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रश्नपत्रों के सुरक्षा के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। अब प्रश्नपत्रों की अलमारी की एक चाबी परीक्षा केंद्र के पास के थानेदार के पास भी रहेगी।


24 फरवरी से यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू होने वाली है। इस बार बोर्ड परीक्षा में नकल रोकने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। बोर्ड परीक्षा के दौरान अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया जाता है तो उसे अगले साल भी परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा नकल माफियाओं और पेपर लीक में शामिल मिलने पर एक करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा साथ ही आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। यही नहीं नकल माफियाओं की संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा।


आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 लाया गया था। इसके तहत छात्र प्रस्तावित इस कानून में कारावास या जुर्माने के दण्ड की परिधि में नहीं होंगे। उनका सिर्फ परीक्षा परिणाम रोककर उन्हें एक साल के लिए अगली परीक्षा में हिस्सा लेने से रोक दिया जाएगा। वहीं नकल, पेपर लीक जैसे अपराधों के अलावा फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र जारी करना, फर्जी प्रश्न पत्र को वास्तविक प्रश्न पत्र के रूप में संबंधित परीक्षा से पहले प्रसारित करना भी अपराध होगा।