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14-Apr-2025 05:50 PM
Vehicle Registration Canceled: वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुकी है। बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक वायू प्रदूषण बड़ी समस्या बनती जा रही है। इसके रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पुराने वाहनों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है और अब 15 साल से अधिक पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला किया गया है।
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 2024 से दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल और CNG वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। इन नियमों के अंतर्गत ट्रक, कैब, कार, मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा भी शामिल हैं। इन गाड़ियों की कुल संख्या दिल्ली में लगभग 55 लाख से अधिक बताई जा रही है।
इन पुराने वाहनों को अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पार्क नहीं किया जा सकता है, जिसमें घर के बाहर की जगह भी शामिल है। वाहन मालिक इन्हें केवल निजी पार्किंग स्पेस में ही रख सकते हैं, बशर्ते वह कोई शेयर की गई पार्किंग न हो।
यदि कोई पुराना वाहन सार्वजनिक स्थान पर चलता या पार्क होता पाया गया तो वाहन जब्त किया जा सकता है। इसके साथ ही पांस से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे वाहनों को अब पेट्रोल, डीजल या CNG भी नहीं मिलेगा। सरकार का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण, वाहन जाम में कमी, सड़क सुरक्षा जैसे अहम कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
इस अभियान में परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी बोर्ड की सक्रिय भागीदारी होगी। सरकार ने इन वाहनों के प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।
अब सवाल उठता है कि वाहन मालिक क्या करें? तो इसके लिए सरकार ने तीन विकल्प दिए हैं। पुराने वाहन को स्क्रैप कराया जा सकता है, ऐसे वाहन को दूसरे राज्य में ट्रांसफर कराया जा सकता है, जहां यह वैध हों। इसके साथ ही पुराने वाहन को इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है।