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निर्भया के दरिंदों को फांसी देने पर कोर्ट ने लगाया स्टे, अब चारों को नहीं लटकाया जा सकता 22 जनवरी को

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से आ रही है. निर्भया के एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी पर लटकाने पर स्टे लगा दिया

FirstBihar
Manish Kumar
2 मिनट

DELHI: इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से आ रही है. निर्भया के एक अन्य दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फांसी पर लटकाने पर स्टे लगा दिया है. जिसके कारण बताया जा रहा है कि अब चारों को दोषियों को 22 जनवरी को फांसी पर नहीं लटकाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि कोर्ट ने कहा है कि तिहाड़ जेल के अधिकारियों को यह रिपोर्ट देनी होगी कि वह 22 जनवरी को फांसी नहीं देंगे. 

डेथ वारंट के रद्द करने की थी मांग

मुकेश कुमार ने 22 जनवरी का डेथ वॉरंट रद्द करने की मांग करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी. मुकेश ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के सामने यह मांग रखी थी. लेकिन कोर्ट ने उसकी अर्जी स्वीकार नहीं करते हुए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था. इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट मुकेश की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया था.

7 जनवरी डेथ वारंट हुआ था जारी

7 जनवरी को निर्भया केस के चारों गुनहगारों के डेथ वारंट पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया था. पटियाला हाउस कोर्ट में  निर्भया के माता-पिता ने अपनी याचिका में चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की मांग की थी. साथ ही चारों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने की अपील भी की थी. जिसके बाद कोर्ट ने वारंट जारी किया था.  22 जनवरी को सुबह 7 बजे सभी दोषियों को फांसी देने का डेथ वारंट में तय हुआ था.  दोषी अक्षय, पवन, मुकेश और विनय के पास डेथ वारंट के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 14 दिन का समय था. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को पटियाला कोर्ट में सुनवाई हुई थी.