ब्रेकिंग न्यूज़

UP Police: 27 साल से घरवालों संग होली नहीं मना सके ये पुलिसकर्मी, सुनिए पुलिसवालों का दर्द ROAD ACCIDENT IN BIHAR : मातम में बदला होली की ख़ुशी, सड़क हादसे में दो की मौत; पूर्व मंत्री के घर पसरा सन्नाटा Holi 2025: होली के दौरान आंखों में अबीर पड़ने पर हो सकती है एलर्जी, त्वचा संबंधी परेशानी से इस तरह करें बचाव Bihar Election: पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह किस पार्टी में होंगी शामिल? खुद किया खुलासा Bihar News : 'सिर मुड़ाते ही ओले पड़े', शादी के बाद 6 महीने की प्रेगनेंट निकली दुल्हन, अब दूल्हे के साथ रिश्ता तोड़ने के नाम पर हो रहा यह खेल UPDATE MOBILE NUMBER IN DL : वाहन मालिक हो जाएं सावधान! DL में इस डेट तक कर लें मोबाइल नंबर अपडेट, नहीं तो देना होगा इतना जुर्माना Bihar News : 'तेरे इश्क में पागल हो गया...', भाभी की मीठी-मीठी बातों पर आया देवर का दिल, अब दोनों मिलकर कर दिया बड़ा कांड INDIAN RAILWAY : अयोध्या से जनकपुर तक सीधी ट्रेन सेवा जल्द, रेल से जुड़ेंगे श्री राम और माता सीता के तीर्थ Holi Special trains : होली के बाद काम पर लौटना होगा आसान, यहां देखें रेलवे के स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट PM Internship Scheme : युवाओं को बड़ा तोहफा, PM Internship Scheme लास्ट डेट बढ़ी, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई;

महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी में बात करना अनिवार्य, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

Marathi language compulsory: महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम नहीं मानने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी।

Marathi language compulsory

04-Feb-2025 07:53 AM

By KHUSHBOO GUPTA

Marathi language compulsory: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन, सरकारी निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों में मराठी बोलना अनिवार्य है।


सरकार की ओर से जारी किये गये इस नोटिफिकेशन में चेतावनी दी गयी है कि इस नियम का उल्लंघन होने पर दोषी अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में आने वाले विजिटर्स के लिए भी मराठी में बातचीत करना अनिवार्य होगा। हालांकि उन लोगों को इससे छूट मिलेगी जो यह भाषा नहीं बोलते हैं, जो विदेशी या महाराष्ट्र के बाहर के गैर-मराठी भाषी हैं।


आपको बता दें कि इस नियम का मकसद राज्य के प्रशासन और पब्लिक लाइफ में मराठी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। दरअसल पिछले साल स्वीकृत मराठी भाषा नीति में भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सार्वजनिक मामलों में मराठी के उपयोग की सिफारिश की गई थी। इसमें कहा गया है कि सभी कार्यालयों में पीसी (पर्सनल कंप्यूटर) कीबोर्ड पर रोमन वर्णमाला के अलावा मराठी देवनागरी वर्णमाला भी होनी चाहिए।