ब्रेकिंग न्यूज़

Patna traffic update : राजीवनगर चौराहा पर नई वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू, रॉन्ग साइड जाने पर होगी सख्त कार्रवाई; जानें क्या है नया नियम STET result Bihar : इस दिन जारी होगा बिहार STET का रिजल्ट, सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का परिणाम भी जल्द; उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि बढ़ी JEEVIKA didi : बिहार सरकार की नई योजना, जीविका दीदियों को पिंक बसों में ड्राइवर और कंडक्टर बनाने का मौका; आपको करना होगा यह काम "मुजफ्फरपुर में भयानक हादसा: बुलडॉग ने 4 साल की मासूम का सिर नोच डाला, बाल और चमड़ी भी उखाड़ लिए"; मौत के बाद केस दर्ज ED Raid Bihar : पटना के ठेकेदार रिशु श्री के 9 ठिकानों पर ED की छापेमारी, जानिए रेड में क्या- क्या मिला? Bihar Farmer News : किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, अब इस नुकसान के लिए मिलने जा रहा मुआवजा; आपको भी लेना है लाभ तो करना होगा यह छोटा सा काम RRB Exam City : रेलवे NTPC CBT-II परीक्षा 20 दिसंबर को, RRB ने जारी किया शेड्यूल और जरूरी निर्देश Bihar Weather: बिहार में भीषण ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, इन जिलों के लोगों को IMD ने विशेष सावधानी बरतने की दी सलाह नेपाल से लाई जा रही 12 किलो चरस बरामद, तस्कर भी गिरफ्तार पूर्णिया का GD.गोयनका पब्लिक स्कूल हर कसौटी पर खरा उतरा, निरीक्षण टीम ने की सराहना

महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी में बात करना अनिवार्य, नहीं मानने पर होगी कार्रवाई

Marathi language compulsory: महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम नहीं मानने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी।

1st Bihar Published by: KHUSHBOO GUPTA Updated Tue, 04 Feb 2025 07:53:37 AM IST

Marathi language compulsory

सरकारी दफ्तरों में मराठी में बात करना अनिवार्य - फ़ोटो google

Marathi language compulsory: महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालयों में मराठी में बात करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि स्थानीय स्वशासन, सरकारी निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों में मराठी बोलना अनिवार्य है।


सरकार की ओर से जारी किये गये इस नोटिफिकेशन में चेतावनी दी गयी है कि इस नियम का उल्लंघन होने पर दोषी अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में आने वाले विजिटर्स के लिए भी मराठी में बातचीत करना अनिवार्य होगा। हालांकि उन लोगों को इससे छूट मिलेगी जो यह भाषा नहीं बोलते हैं, जो विदेशी या महाराष्ट्र के बाहर के गैर-मराठी भाषी हैं।


आपको बता दें कि इस नियम का मकसद राज्य के प्रशासन और पब्लिक लाइफ में मराठी भाषा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। दरअसल पिछले साल स्वीकृत मराठी भाषा नीति में भाषा के संरक्षण, संवर्धन, प्रसार और विकास के लिए उठाए गए कदमों को आगे बढ़ाने के लिए सभी सार्वजनिक मामलों में मराठी के उपयोग की सिफारिश की गई थी। इसमें कहा गया है कि सभी कार्यालयों में पीसी (पर्सनल कंप्यूटर) कीबोर्ड पर रोमन वर्णमाला के अलावा मराठी देवनागरी वर्णमाला भी होनी चाहिए।